senior citizen income tax calculation | सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स रूल्स, एलिजिबिलिटी, डिडक्शन्स, एग्जेम्पशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स

0
703
senior citizen income tax calculation

senior citizen income tax calculationइनकम टैक्स लगाने के लिए रिटायर्ड एम्प्लाइज को भी दूसरे टैक्सपेयर्स की तरह ही माना जाता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि रिटायर्ड एम्प्लाइज को अन्य टैक्सपेयर्स के बदले कुछ अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट्स प्राप्त होते है ।

रिटायर्ड एम्प्लाइज को मिलने वाली पेंशन, एन्युटी या अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स इनकम टैक्स के दायरे में आते है । सिर्फ कुछ केसेज में रिटायर्ड पर्सन द्वारा इनकी कुछ टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है 

कई रिटायर्ड एम्प्लाइज अपने रिटायरमेंट के बाद भी कुछ काम करते रहते है, जिनकी वजह से उन्हें सैलरी या कुछ अन्य बेनिफिट्स प्राप्त होते है । इन सभी पर भी रिटायर्ड एम्प्लोयी को अपनी पेंशन इनकम के साथ मे टैक्स देना होता है ।

भारत मे सामान्यतया रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष होती है । 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन कहा जाता है । इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन को भी उम्र के हिसाब से अलग – अलग बेनिफिट्स दिए जाते है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ।

रिटायर्ड एम्प्लाइज द्वारा कई तरह की टैक्स डिडक्शन भी क्लेम की जा सकती है, जैसे – इन्वेस्टमेंट, होम लोन, मेडिकल एक्सपेंडिचर आदि । 

आज के समय में रिटायर्ड एम्प्लाइज के मन में इनकम टैक्स से जुड़े काफी सवाल होते है, जैसे – मान लीजिए 

गुप्ता जी 35 वर्ष की सर्विस देने के बाद 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो रहे है । गुप्ता जी को रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ग्रेच्युटी , पेंशन, लीव इनकैशमेन्ट, जीपीएफ आदि प्राप्त हो रहे है । गुप्ता जी के पास इन सभी आइटम्स पर टैक्स लगाने से जुड़े काफी तरह के सवाल है, जिनका गुप्ता जी जवाब चाहते है ।

आज के हमारे आर्टिकल (senior citizen income tax calculation) में हम गुप्ता जी जैसे कई रिटायर्ड पर्सन के सम्बंध में इनकम टैक्स से जुड़े सवाल और जवाबो के बारे में चर्चा करेंगे ।

इनकम टैक्स और जीएसटी अपडेट्स के लिए व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – व्हाट्सअप ग्रुप

यह भी देखे –

Table of Contents

रिटायर्ड एम्प्लाइज के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट क्या होतीं हैं और क्या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल होती है ? Retired employee income tax slab 

इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से मतलब उस मिनिमम लिमिट से है, जिससे कम इनकम होने पर किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स नही देना होता है ।

60 वर्ष से कम उम्र के भारत के निवासी के लिए बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 2.50 लाख है । सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम है, के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है, के लिए 5 लाख है ।

ध्यान रखे – अगर रिटायर्ड एम्प्लोयी नॉन रेजिडेंट है, तो उसके लिए 2.50 लाख की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट लागू होगी, बिना उम्र पर ध्यान दिए ।

रिटायर्ड एम्प्लाइज को मिलने वाली पेंशन पर भी टैक्स लगाने के वही रूल्स लागू होते है, जो कि सैलरी के केस में लागू होते है । इसलिए रिटायर्ड एम्प्लाइज को मिलने वाली पेंशन इनकम को सैलरी हेड में रिपोर्ट किया जाता है और बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ऊपर की पेंशन पर टैक्स लगाया जाता है । 

यह भी देखे – इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स की रेट्स

क्या रिटायर्ड एम्प्लाइज को पेंशन इनकम पर स्टैण्डर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाता है ? Standard deduction for senior citizens 

इनकम टैक्स लगाने के लिए पेंशन इनकम को भी सैलरी इनकम की तरह ही माना जाता है, इसलिए पेंशनर्स को भी स्टैण्डर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाता है ।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 16 में रिटायर्ड एम्प्लाइज द्वारा 50,000 की स्टैण्डर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लिया जा सकता है । स्टैण्डर्ड डिडक्शन फ्लैट 50,000 की टैक्स डिडक्शन होती है, जो कि कुल सैलरी में से दी जाती है ।

स्टैण्डर्ड डिडक्शन एक ऐसी डिडक्शन होती है जिसको क्लेम करने के लिए टैक्सपेयर को किसी भी तरह का खर्चा या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नही होती है । यह डिडक्शन सैलरीड और पेंशनर्स दोनों को ही दी जाती है ।

यह भी देखे – 4 income tax deductions | इन 4 टैक्स डिडक्शन से बिना इन्वेस्टमेंट करे टैक्स बचाये

क्या रिटायर्ड एम्प्लाइज को एडवांस टैक्स जमा करवाने से छूट दी जाती है ? Advance tax for senior citizens 

कोई भी पर्सन जिसकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की होती है, को एडवांस टैक्स जमा करवाना अनिवार्य होता है । लेकिन, एक रिटायर्ड एम्प्लोयी, जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, को एडवांस टैक्स जमा नही करवाना होता है ।

यानी कि एक सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स जमा करवाने से छूट दी गयी है ।

हालांकि, एक सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स जमा करवाना हो सकता है, अगर उसकी बिज़नेस या प्रोफेशन से कोई इनकम होती है ।

यह भी देखे – एडवांस टैक्स क्या है। इन रूल्स से एडवांस टैक्स कैलकुलेशन को आसानी से समझे। What is Advance Tax in Hindi

असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिटायर्ड एम्प्लाइज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट क्या होगी ? senior citizen income tax calculation

असेसमेंट ईयर 2023-24 में रिटायर्ड एम्प्लाइज पर नई या पुरानी दो स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है । आपके द्वारा इन दोनों स्लैब रेट में से किसी एक मे टैक्स दिया जा सकता है ।

Income tax slab rate for senior citizens (60 वर्ष से ज्यादा लेकिन 80 वर्ष से कम ) for Assessment year 2023-24 (Old Tax Slab Rate)

Income Slab Rate of Tax
Upto 3,00,000 Nil
3,00,000 – 5,00,000 5 %
5,00,000 – 10,00,000 20%
Above 10,00,000 30%
Surcharge  टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा होने के केस में एप्लीकेबल
Health & Education Cess 4 % (Income tax + Surcharge )

 

Income tax slab rate for super senior citizens (80 वर्ष से ज्यादा ) for assessment year 2023-24 (old tax slab rate )

Income slab

Rate of tax
Upto 5,00,000 Nil
5,00,000 – 10,00,000 20 %
Above 10,00,000 30 %
Surcharge  50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम के केस में एप्लीकेबल
Health & Education Cess 4 % ( Income tax + Surcharge )

 

New Personal Income Tax Regime ( For Assessment year 2023 -24 )

Income Slab Rate of tax
Upto 2,50,000 Nil
2,50,000 – 5,00,000 5%
5,00,000 – 7,50,000 10%
7,50,000 – 10,00,000 15%
10,00,000 – 12,50,000 20%
12,50,000 – 15,00,000 25%
Above 15,00,000 30%
Surcharge 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम होने पर एप्लीकेबल
Health & Education Cess 4 % (Income tax + Surcharge )

 

नई टैक्स स्लैब में सभी उम्र के इंडिविजुअल पर 2.50 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल होती है । नई स्लैब में किसी भी इंडिविजुअल को सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के तौर पर अलग नही करना होता है ।

यह भी देखे – जानिए, सीनियर सिटिज़न को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। income tax benefits for senior citizens

क्या रिटायर्ड एम्प्लाइज को मिलने वाली ग्रेच्युटी टैक्स से exempt होती है ? Gratuity tax benefits for retired employees 

रिटायर्ड एम्प्लाइज को मिलने वाली ग्रेच्युटी टैक्सेबल होती है या टैक्स से exempt होती है, यह एम्प्लाइज के टाइप्स पर डिपेंड करता है – 

  • सेंट्रल गवर्नमेंट/ सिविल सर्विसेज मेंबर/ लोकल अथॉरिटी एम्प्लाइज के केस में रिटायरमेंट पर प्राप्त ग्रेच्युटी सेक्शन 10(10)(i) में टैक्स से exempt होती है ।
  • अन्य एम्प्लाइज के केस में यह कुछ सीमा तक टैक्स से exempt होती है ।

ग्रेच्युटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखे जानिये ग्रेच्युटी क्या है और ग्रेच्युटी की टैक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। what is gratuity meaning in hindi?

क्या रिटायर्ड एम्प्लाइज को मिलने वाली कम्युटेड पेंशन टैक्स से exempt होती है ? Tax exemption for pension 

रिटायर्ड एम्प्लाइज को मिलने वाली कम्युटेड पेंशन कुछ केसेज में टैक्स से exempt होती है – 

  • सेंट्रल गवर्नमेंट/ लोकल अथॉरिटी / वैधानिक निगम/ सिविल सर्विस / डिफेंस सर्विस के एम्प्लाइज के केस में ।
  • लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन (एलआईसी ) के द्वारा सेटअप किये गए एन्युटी प्लान से इंडिविजुअल को दी जाने वाली कम्युटेड पेंशन
  • सुप्रीम कोर्ट/ हाई कोर्ट के जज को मिलने वाली कम्युटेड पेंशन 
  • अन्य एम्प्लाइज के केस में कुछ सीमा तक Exempt

पेंशन पर टैक्स लगाने के रूल्स के बारे में अधिक जानकारी के देखे taxation of pension in hindi | पेंशन कितने टाइप्स की होती है और पेंशन पर टैक्स कैसे लगाया जाता है ?

क्या एम्प्लोयी के फैमिली मेंबर्स को प्राप्त पेंशन पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा ? Family pension tax rules for senior citizens

एम्प्लायर द्वारा एम्प्लोयी के फैमिली मेंबर्स को एम्प्लोयी की डेथ होने के केस में मंथली पेंशन दी जाती है, इस फैमिली पेंशन को फैमिली मेंबर्स की अन्य सोर्सेज की इनकम माना जाता है । इसलिए यह ” Income from other source ” हेड की इनकम में टैक्सेबल होती है । 

फैमिली पेंशन पर टैक्स लगाने से पहले कुछ अमाउंट की छूट दी जाती है, जो कि 15,000 या पेंशन का 33.33%, जो भी दोनों में कम हो, होगी ।

हालांकि, UNO या आर्म्ड फ़ोर्स के केस में मिलने वाली फैमिली पेंशन टैक्स से Exempt होती है, अगर एम्प्लोयी की डेथ ऑपरेशनल ड्यूटीज के दौरान हुई हो ।

यह भी देखे – फैमिली पेंशन पर टैक्स निकालते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखे। taxation of family pension

क्या रिटायर्ड एम्प्लाइज को leave encashment के तौर पर मिलने वाली राशि टैक्स से exempt होती है ? Leave encashment tax benefits for retired employees

रिटायर्ड एम्प्लाइज को मिलने वाली लीव सैलरी टैक्स से exempt होगी या नही यह एम्प्लाइज के टाइप्स पर डिपेंड करता है, जैसे – 

  • सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव इनकैशमेन्ट की राशि पूरी तरह से exempt होती है, इस पर टैक्स नही लगाया जाएगा ।
  • अन्य एम्प्लाइज के केस में सेक्शन 10(10AA) की सीमा में टैक्स से exempt होगी ।
  • सर्विस पीरियड में मिलने वाली लीव सैलरी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के एम्प्लाइज के लिए टैक्सेबल होगी।

लीव इनकैशमेन्ट पर टैक्स से जुड़े रूल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखे Taxability of leave encashment | लीव इनकैशमेन्ट क्या होता है और इस पर टैक्स कैसे लगाया जाता है और कितनी टैक्स छूट ली जा सकती है ?

रिटायर्ड एम्प्लाइज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन लिमिट क्या होती है ? Deduction for medical insurance premium / medical expenditure for retired employees 

रिटायर्ड एम्प्लाइज द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की सेक्शन 80D में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है । सीनियर सिटीजन द्वारा खुद के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की 50,000 तक की टैक्स डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ।

अगर रिटायर्ड एम्प्लोयी द्वारा खुद की कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नही ली हुई है, तो हेल्थ पर किये गए खर्चे की सेक्शन 80D में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है । अधिकतम 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ।

मेडिकल खर्चों या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए आवश्यक है, कि प्रीमियम या खर्चों का पेमेंट कैश के अलावा अन्य किसी मोड में किया गया हो ।

क्या पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड से मिलने वाली राशि टैक्स से exempt होगी ? Provident fund tax rules for senior citizens

रिटायर्ड एम्प्लाइज को पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड से मिलने वाली राशि टैक्स से exempt होती है, अगर प्रोविडेंट फण्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिएड हो या प्रोविडेंट फण्ड एक्ट 1925 एप्लीकेबल होता है ।

यानी कि मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फण्ड , वैधानिक प्रोविडेंट फण्ड से मिलने वाली राशि टैक्स से exempt (कुछ शर्तों के पूरा होने पर ) होती है ।

जबकि ऐसे प्रोविडेंट फण्ड जो कि मान्यता प्राप्त नही है, से प्राप्त राशि टैक्सेबल होती है ।

प्रोविडेंट फण्ड के टैक्सेशन रूल्स को समझे क्या प्रोविडेंट फण्ड से पैसे निकालने पर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है ? income tax on epf withdrawal

मेडिकल ट्रीटमेंट के संबंध में कितनी इनकम टैक्स डिडक्शन प्राप्त की जा सकती है ? Tax rules for medical treatment by senior citizens

अगर रिटायर्ड एम्प्लोयी द्वारा किसी निर्धारित बीमारी पर किसी तरह का कोई खर्चा किया गया है, तो उसके द्वारा सेक्शन 80DDB में 1,00,000 की टैक्स डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ।

सेक्शन 80DDB में डिडक्शन क्लेम करने के लिए सीनियर सिटीजन के पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा लिखी गयी रिपोर्ट, मेडिकल बिल और पेमेंट स्लिप होनी चाहिए ।

सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80DDB में 1,00,000 या वास्तव में किया गया खर्चा, जो भी कम है, की डिडक्शन दी जाएगी । यह टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80D में मेडिकल खर्चों की टैक्स डिडक्शन के अलावा दी जाती है ।

क्या बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज रिटायर्ड एम्प्लोयी के लिए टैक्सेबल होगा ? क्या इस ब्याज की इनकम टैक्स में कोई डिडक्शन बताई गई है ? Tax deduction for senior citizen interest income 

बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज रिटायर्ड एम्प्लोयी के लिए टैक्सेबल होता है । यह ब्याज सेविंग अकॉउंट या फिक्स्ड डिपाजिट/टाइम डिपाजिट पर मिल सकता है । लेकिन, सीनियर सिटीजन द्वारा इस तरह के ब्याज की सेक्शन 80TTB में टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है ।

सेविंग अकॉउंट और एफडी ब्याज को रिटायर्ड एम्प्लोयी की अन्य सोर्सज की इनकम में जोड़ा जाएगा और इसके बाद सेक्शन 80TTB में इसकी छूट दी जाएगी ।

सीनियर सिटीजन द्वारा सेक्शन 80TTB में अधिकतम 50,000 तक के ब्याज की छूट क्लेम की जा सकती है। अगर ब्याज 50,000 से ज्यादा है, तो ज्यादा राशि पर स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा ।

यदि फिक्स्ड डिपाजिट किसी फर्म या AOP/BOI के द्वारा की जाती है, जिसका रिटायर्ड एम्प्लोयी पार्टनर है, तो उसे इस एफडी पर प्राप्त ब्याज की सेक्शन 80TTB में छूट नही दी जाएगी 

यह भी देखे –

रिवर्स मॉर्गेज स्कीम (Reverse mortgage scheme) में कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर करने पर इनकम टैक्स के रूल्स क्या है ? Tax treatment of reverse mortgage scheme for senior citizens

सीनियर सिटीजन द्वारा अपनी किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में ट्रांसफर करके किसी बैंक द्वारा इस पर लोन लिया जा सकता है ।  रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में सीनियर सिटीजन की हाउस प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी जाती है, जिसके बदले में बैंक द्वारा उसको लोन दिया जाता है ।

इस लोन का पेमेंट सीनियर सिटीजन द्वारा नही किया जाता है, बल्कि बैंक द्वारा सीनियर सिटीजन की डेथ के बाद उसके उत्तराधिकारियों से लोन की राशि ली जाती है । उत्तराधिकारियों द्वारा यह राशि नही देने पर बैंक द्वारा इस प्रॉपर्टी को बेच कर अपने लोन की राशि वसूली जाती है ।

रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में सीनियर सिटीजन द्वारा बैंक को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने को इनकम टक्स एक्ट में ट्रांसफर नही माना जाता है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है ।

साथ ही लोन की राशि जो कि सीनियर सिटीजन द्वारा प्राप्त की जाती है, वह भी टैक्सेबल नही होती है ।

यह भी देखे –

रिटायर्ड एम्प्लाइज के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को ऑफलाइन फ़ाइल करने की क्या कंडीशन होती है ? Offline income tax return filing by senior citizens

सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 वर्ष या ज्यादा है, के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न तब फ़ाइल की जाती है, जब उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा होती है।  सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फ़ाइल करनी होती है ।

लेकिन, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है, के द्वारा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन फ़ाइल की जा सकती है । ऑफलाइन रिटर्न फ़ाइल करने के लिए सीनियर सिटीजन को फिजिकल पेपर आईटीआर फॉर्म्स को भरना होता है और इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होता है ।

सीनियर सिटीजन द्वारा सिर्फ आईटीआर – 1 या आईटीआर – 4 ही ऑफलाइन फ़ाइल की जा सकती है ।

सुपर सीनियर सिटीजन की 5 लाख से ज्यादा इनकम या रिफंड होने के केस में ऑफलाइन आईटीआर फ़ाइल की जा सकती है । हालांकि, यह सुपर सीनियर सिटीजन पर डिपेंड करता है, कि वह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फ़ाइल करे या ऑफलाइन ।

यह भी देखे –

क्या कोई ऐसे नियम है जिनकी वजह से सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं करना पड़े ? No tax return filing requirements for senior citizens

असेसमेंट ईयर 2022-23 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 194P जोड़ा गया, जिसके अनुसार सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 वर्ष या इससे अधिक है और उनकी सिर्फ पेंशन या ब्याज की इनकम है, को इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से छूट दी गयी है ।

लेकिन, यह छूट उसी केस में प्राप्त होगी जब सीनियर सिटीजन की पेंशन और ब्याज की इनकम एक ही बैंक में प्राप्त हो रही है और इस इनकम पर बैंक द्वारा टैक्स काट लिया गया हो ।

बैंक द्वारा सीनियर सिटीजन की पेंशन और ब्याज की इनकम पर टैक्स काटने से पहले उसको मिलने वाली टैक्स डिडक्शन और एग्जेम्प्शन का ध्यान रखा जाएगा । इसके अलावा सेक्शन 87A में मिलने वाली स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट भी दी जाएगी ।

बैंक द्वारा टैक्स काटने के बाद सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की जरूरत नही रहेगी ।

स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के तहत कोई राशि मिलती है, तो क्या टैक्स से एग्जेम्पट होगी ? Tax benefits of Voluntary retirement scheme for Senior citizens

वोलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) टैक्सपेयर को अपनी रिटायरमेंट उम्र आने से पहले रिटायरमेंट लेने की सुविधा प्रदान करती है, जिसकी वजह से टैक्सपेयर को कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते है ।

VRS की सुविधा अधिकतर ऐसे एम्प्लाइज को दी जाती है, जिनकी रिटायरमेंट उम्र पास में होती है या जिन्होंने एक निश्चित टाइम पीरियड की जॉब कर ली होती है ।

अगर एम्प्लोयी द्वारा अपनी रिटायरमेंट की उम्र आने से पहले VRS लिया जाता है और इसकी वजह से एम्प्लोयी को कुछ राशि मिलती है, तो VRS की राशि पर एम्प्लोयी द्वारा सेक्शन 10(10C) में 5 लाख या VRS की प्राप्त राशि, जो भी कम हो, की छूट ली जा सकती है ।

हालांकि, VRS की प्राप्त राशि पर छूट तभी मिलेगी जब कुछ कंडीशन पूरी होती है ।

VRS के टैक्सेशन से जुड़े रूल्स और कंडीशन को जानने के लिए देखे Taxation of voluntary retirement scheme in hindi | स्वैच्छिक सेवानिवृति पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जायेगी ?

 

सीनियर सिटीजन के टैक्स बेनिफिट्स से जुडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गयी पीडीएफ डाउनलोड करे।

आर्टिकल (senior citizen income tax calculation) से जुडी कुछ सवाल या समाधान है, तो कमेंट करके बताये। आर्टिकल को शेयर करना न भूले।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here