Income Tax kya Hai । what is income tax in hindi –
इनकम टैक्स एक तरह का टैक्स होता है, जो कि सरकार द्धारा इंडिविजुअल या किसी बिज़नेस पर्सन की कमाई गयी इनकम पर लगाया जाता है। इंडिविजुअल या बिज़नेस पर्सन को अपनी कमाई गयी इनकम की डिटेल्स इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होती है और इस इनकम पर लगने वाले टैक्स का पेमेंट भी करना होता है।
इनकम टैक्स रिटर्न एक फाइनेंसियल ईयर में एक बार फाइल की जाती है। इसको फाइल करने की एक लास्ट डेट तय होती है। इस डेट के बाद इसे फाइल करने पर पेनल्टी लगायी जाती है।
टैक्सपेयर से कलेक्ट किया गया टैक्स सरकार की कमाई होती है, जो कि सरकार द्वारा वापस पब्लिक को अच्छी सुविधायें देने के लिए खर्च किया जाता है। जैसे – एजुकेशन,मेडिकल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आदि।
टैक्सपेयर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, बिज़नेस, रेंट, कैपिटल गेन आदि इनकम पर टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले इन सारी इनकम का टोटल करना होता है और इसके बाद एप्लीकेबल टैक्स रेट से इस टोटल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है।
आज के आर्टिकल (Income Tax kya hai) में हम इनकम टैक्स से जुडी बेसिक और इम्पोर्टेन्ट बातों के बारे में चर्चा करेंगे।
सबसे पहले हम टैक्स के टाइप्स (types of tax in hindi) के बारे में जानेंगे कि टैक्स कितने टाइप्स के होते है।
टैक्स कितने प्रकार के होते है ? Types of Taxes in hindi –
भारत में दो types के टैक्स होते है, –
- Direct Tax – Direct Tax में income tax को शामिल किया जाता है, क्योकि इनकम टैक्स का भुगतान आपके द्वारा डायरेक्ट सरकार को किया जाता है।
- Indirect Tax – Indirect Tax में Sales Tax, Service Tax, Vat, Excise Duty, Custom Duty etc. को शामिल किया जाता है। इसमें आप टैक्स का भुगतान डायरेक्ट सरकार को नहीं करते है, बल्कि इसमें आप Tax का भुगतान गुड्स या सर्विसेज के सप्लायर को करते है और सप्लायर द्वारा टैक्स का भुगतान सरकार को किया जाता है।
1 जुलाई 2017 से कुछ Indirect taxes को हटाकर Goods & Services Tax (GST ) लागू किया जा चुका है ।
सरकार द्वारा इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट किये जाता है ? ( income tax in hindi )
गवर्नमेंट द्वारा इनकम टैक्स को अलग – अलग टाइम पर अलग – अलग नाम से कलेक्ट किया जाता है।
जैसे –
- टीडीएस – यह किसी भी पर्सन को पेमेंट करने से पहले काटना होता है और उसके बाद सरकार को जमा करवाना होता है। यह चालू फाइनेंसियल ईयर के दौरान ही जमा करवाया जाता है। ( टीडीएस और इसकी कैलकुलेशन के बारे में अधिक जानने के लिए tds in hindi पोस्ट देखे )
- एडवांस टैक्स – अगर किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी 10 हजार से ज्यादा की होती है, तो उसे एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है। जिस फाइनेंसियल ईयर में इनकम होती है, उसी में इसे जमा करवाना होता है। ( एडवांस टैक्स के बारे में डिटेल्स से जानने के लिए advance tax in hindi पोस्ट देखे )
- सेल्फ असेसमेंट टैक्स – टीडीएस और एडवांस टैक्स के बाद भी अगर किसी पर्सन का कोई टैक्स बकाया रहता है, तो इस बाकी बचे हुए टैक्स को फाइनेंसियल ईयर खत्म होने के बाद जमा करवाया जाता है, जिसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहा जाता है।
किन लोगो को भारत में इनकम टैक्स भरना होता है ?
भारत में सरकार द्वारा टैक्स कलेक्ट करने के लिए टैक्सपेयर की अलग – अलग केटेगरी बनायीं हुई है, इसी केटेगरी के अनुसार टैक्सपेयर पर लगने वाली टैक्स रेट का निर्धारण होता है।
टैक्सपेयर की केटेगरी –
- इंडिविजुअल ( man, woman )
- Hindu Undivided Family ( HUF)
- एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन ( AOP )
- बॉडी ऑफ़ इंडिविजुअल (BOI )
- फर्म
- कंपनी
अगर आप एक इंडिविजुअल है, तो इस केस में आपकी केटेगरी को आगे भी अलग किया जाता है, जैसे क्या आप एक रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप residential status कैसे जाने पोस्ट देख सकते है।
इंडिविजुअल को स्लैब रेट के आधार पर टैक्स देना होता है। स्लैब रेट इंडिविजुअल की उम्र के हिसाब से अलग -अलग होती है।
जैसे –
- 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति
- 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति
- 80 वर्ष अधिक उम्र के व्यक्ति
Income Tax Kya Hota Hai ? (What is income tax in hindi ) –
जैसा कि हमने पहले ही इस बात पर चर्चा की है, कि इनकम टैक्स आपकी एक फाइनेंसियल ईयर में कमाई गयी इनकम पर लगने वाला टैक्स होता है, जो कि आपके द्वारा सरकार को हर साल जमा करवाना होता है।
लेकिन, क्या आपको हमेशा अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा या कितनी इनकम होने पर आपको टैक्स देना होगा या क्या इस इनकम टैक्स से बचा जा सकता है, इन सभी बातों का जवाब जानना हमारे लिए चर्चा करने का मुख्य मकसद है।
क्या आपको हमेशा अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा ?
नहीं, आपको हमेशा इनकम टैक्स देने की जरुरत नहीं है। आपको इनकम टैक्स सिर्फ उसी केस में देना होगा, जब आपकी एक फाइनेंसियल ईयर में कमाई गयी इनकम सरकार द्वारा निर्धारित लिमिट से ज्यादा हो जाती है।
जब तक आपकी total income इस निर्धारित लिमिट से कम रहती है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
कितनी इनकम होने पर आपको टैक्स देना होगा ?
आपको कितनी इनकम होने पर टैक्स देना होगा, यह डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, जैसे – इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म आदि। फर्म या कंपनी के केस में आपकी इनकम पर एक फिक्स्ड रेट से टैक्स लगाया जायेगा। यानि कि फर्म या कंपनी के केस में आपकी इनकम कुछ भी हो आपको इस पर टैक्स देना ही होगा।
इंडिविजुअल के केस में आपकी इनकम पर टैक्स उस केस में लगेगा, जब आपकी इनकम एक फाइनेंसियल ईयर में 2.5 लाख से अधिक हो जाती है। हालाँकि, 5 लाख तक इनकम होने पर आप सेक्शन 87A में टैक्स की रिबेट प्राप्त कर सकते है। टैक्स रिबेट के बारे में जानने के लिए आप tax rebate in hindi देख सकते है।
लेकिन, अगर आपकी इनकम लाटरी या किसी गेम में कोई राशि जीतने से होती है , तो इस पर 30 % की रेट से टैक्स लगाया जायेगा। इस तरह की इनकम पर आपको इनकम टैक्स स्लैब का बेनिफिट भी प्राप्त नहीं होगा। यानि की अगर आपकी इस तरह की इनकम 10 हजार भी है तो भी आपको इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा।
इनकम टैक्स स्लैब रेट व्यक्ति (Individual )और HUF के लिए लागू होती है जबकि कंपनी और फर्म के लिए फिक्स्ड रेट से टैक्स लगाया जाता है।
इस आर्टिकल में हम सिर्फ व्यक्ति और HUF के टैक्सेशन के बारे में चर्चा करेंगे।
क्या इनकम टैक्स से बचा जा सकता है ?
अगर आपकी इनकम एक निर्धारित लिमिट से अधिक हो जाती है, तो आप कुछ खर्चे या इन्वेस्टमेंट की टैक्स में डिडक्शन प्राप्त कर सकते है।
इन टैक्स डिडक्शन के बारे में अधिक जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिडक्शन जो आपका टैक्स बचा सकती है। (tax deduction in hindi ) पोस्ट देखे।
इनकम टैक्स एक्ट के कुछ जरुरी शब्दों का मतलब – Definition of Some Basic words of Income Tax Act in hindi –
इनकम टैक्स क्या होता है, इसको अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ शब्दों का मतलब पता होना चाहिये। जैसे कि –
- Assessee – Assessee का मतलब होता है करदाता, जो कि टैक्स या किसी दूसरी राशि का इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार सरकार को भुगतान करता है।
- Financial Year (F.Y.) – Financial Year वह वर्ष होता है जिस वर्ष में आपकी इनकम होती है। यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। For Example – मान लो आपकी जुलाई 2020 में कोई इनकम होती है, तो आपके लिए Financial Year 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 (F.Y. 2020-21) होगा।
- Assessment year (A.Y.) – आपके द्वारा Financial Year में कमाई गयी इनकम पर Assessment Year में tax दिया जाता है। A.Y. वह वर्ष होता है जो की फाइनेंसियल ईयर के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। फाइनेंसियल ईयर 2020-21 के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) तक होगा।
इनकम टैक्स के कौन – कौन से हेड होते है ? Source of Income ( Income Tax kya Hai) –
कोई भी पर्सन फाइनेंसियल ईयर में अलग-अलग तरीको ( Source) से पैसे कमाता है, जैसे – सैलरी, इंटरेस्ट, बिज़नेस या रेंट, etc . जिसको इनकम टैक्स के अनुसार अलग – अलग हेड (Head) में बाँट दिया जाता है।
इन हेड के अनुसार ही आपका Income Tax Return (Itr) का फॉर्म डिसाइड होता है, जो कि आप Assessment year में जमा करवाते हो।
गलत Itr फॉर्म का चुनाव करने से आपकी Return defective हो सकती है, इसलिए आपको अपनी इनकम सही तरह से सही हेड में दिखानी चाहिये ।
Income Tax Return की अधिक जानकारी के लिए आप Regular Return , Loss Return ,Belated Return U/S 139 of The Income Tax Act 1961 पढ़ सकते है ।
इनकम को रिपोर्ट करने के डिफरेंट heads होते है, जैसे कि-
- Income From Salary – इसमें Salary, Allowances, Perquisites, Pension, Gratuity आदि की इनकम को शामिल किया जाता है।
- Income From House Property – इसमें house property को किराये पर देने से होने वाली income को शामिल किया जाता है।
- Profit And Gain of Business And Profession – यदि आप कोई बिज़नेस करते है या कोई प्रोफ़ेशनल व्यक्ति है तो आपकी इनकम इस head में आयेगी।
- Capital Gain – किसी Capital Assets (प्रॉपर्टी, गोल्ड , शेयर्स etc .)को ट्रांसफर करने से होने वाली इनकम इस हेड में आयेगी।
- Income From Other Source – जो इनकम किसी भी head में नहीं आती है, वो इस हेड में आयेगी जैसे कि – Interest, Dividend, F.D. Interest Etc.
इनकम टैक्स स्लैब रेट 2020-21 ( income tax slab rates for financial year 2020-21) –
फाइनेंसियल ईयर 2020-21 से एक इंडिविजुअल पर 2 स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी। इन दोनों स्लैब रेट में से आप किसी भी स्लैब रेट के आधार पर टैक्स देने का चुनाव कर सकते है।
income Tax Slab rates of Men & Women ( जो कि 60 वर्ष से कम हो )
Income tax slab | आयकर स्लैब रेट |
2,50,000 की Income तक | Nil |
2,50,001 से 5,00,000 तक | 5 % |
5,00,001 से 10,00.000 तक | 20 % |
10,00,000 से अधिक | 30 % |
Tax Slab of Senior Citizens ( 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम )
Income tax slab | इनकम टैक्स स्लैब रेट |
3,00,000 की Income तक | Nil |
3,00,001 से 5,00,000 तक | 5 % |
5,00,001 से 10,00,000 तक | 20 % |
10,00,000 से अधिक | 30 % |
इनकम टैक्स स्लैब रेट of Senior Citizens ( 80 वर्ष से अधिक )
Income tax slab | Income tax slab rate |
5,00,000 की Income तक | Nil |
5,00,001 से 10,00,000 तक | 20 % |
10,00,000 से अधिक | 30 % |
Plus:
- सरचार्ज (Surcharge ) :-
- 10% of Income Tax – यदि इनकम 50 लाख से अधिक है, लेकिन 1 करोड से कम है।
- 15 % of Income Tax – यदि इनकम 1 करोड से अधिक है।
- 25 % of income tax – कुल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच होने पर ( असेसमेंट ईयर 2020-21 से लागू )
- 37 % of income tax – कुल इनकम 5 करोड़ से अधिक होने पर ( असेसमेंट ईयर 2020-21 से लागू )
- Education Cess :- 4 % on Income Tax + Surcharge (यदि कोई है )
अगर आपकी इनकम एक फाइनेंसियल ईयर में बिना इनकम टैक्स छूट क्लेम करे इस लिमिट से ज्यादा है तो आपको Return फाइल करना जरुरी है।
Note – 1 फ़रवरी 2019 को पेश किये अंतरिम बजट के अनुसार एक फाइनेंसियल ईयर में 5 लाख तक की total income वाले पर्सन पर टैक्स नहीं लगाया जायेगा। क्योकि इस केस में आपको सेक्शन 87a की रिबेट मिल जाएगी, हालाँकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा।
लेकिन, अगर आपकी total इनकम 5 लाख से अधिक है तो आप पर नार्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जायेगा।
इसके बाद 5 जुलाई 2019 को पेश किये यूनियन बजट 2019 में भी अंतरिम बजट में की गयी घोषणाओं पर मोहर लगा दी गयी।
* यहाँ Total Income से मतलब है आपकी gross total income में से सभी इनकम टैक्स छूट को घटाने के बाद आयी total income से है।
बजट 2020 में इनकम टैक्स की एक नयी स्लैब रेट और प्रस्तावित की गयी है। अब करदाता के पास ऑप्शन होगा कि वह पुरानी स्लैब रेट से टैक्स देना चाहता है या नई स्लैब रेट से।
यह भी जाने – इनकम टैक्स की लिमिट क्या है
किसी अन्य पर्सन की इनकम पर टैक्स देना – Clubbing of Income (Income Tax kya Hai)
Clubbing of Income का मतलब है किसी दूसरे पर्सन की इनकम जो की आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी और जिस पर आपके द्वारा टैक्स दिया जायेगा। इसलिए अगर आप अपनी total income की कैलकुलेशन कर रहे है, तो ऐसी इनकम का ध्यान जरूर रखे जो कि आपकी इनकम में जोड़ी जा सकती है।
जैसे – आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने जीवन साथी के नाम बिना किसी प्रतिफल के ट्रांसफर कर दी, तो ऐसे केस में हाउस प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक तो आपका जीवनसाथी है। लेकिन, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी के मालिक अभी भी आप ही है , क्योकि वो हाउस प्रॉपर्टी आपने बिना किसी consideration के ट्रांसफर की है।
इसलिए, उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी, वह आपके हाथों में ही टैक्सेबल होगी न कि आपके जीवनसाथी के।
Clubbing of Income के बारे में अधिक जानने के लिए आप आर्टिकल Clubbing of Income पढ़ सकते है।
इनकम टैक्स छूट ( Deduction of income tax in hindi ) –
जब आपकी Gross Total Income कैलकुलेट कर ली जाती है तो इसके बाद आपको मिलने वाली इनकम टैक्स डिडक्शन की छूट दी जाती है और इन डिडक्शन को घटाने के बाद जो नेट इनकम आती है उस पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है।
इनकम टैक्स कैसे बचाएं के बारे में जानने के लिए आप आर्टिकल 80C Deduction पढ़ सकते है।
इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हम उम्मीद करते है की Income Tax kya Hai Aur Income Tax Ki Limit kya Hai इसके बारे में आपकी जानकारी पहले से ज्यादा अच्छी हो गयी होगी।
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यह भी जाने :
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- मेडिकल insurance प्रीमियम से टैक्स कैसे बचाये – सेक्शन 80 D
- पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, टैक्स बेनिफिट और अन्य रूल्स
- टैन नंबर क्या है और कब व किसे लेने जरुरी है ?
DEAR SIR
U KNOW I AM VERY CONFUSED DUE TO TDS BT NOW AFTER READING UR ARTICAL YE SOLVE HO GAYE.
THXXXXXXX
Kya tent house par tax lagega
Yes agar aaapki income 5 lakhs se upper hai
MY SIR
PLZ HELP ME
WHAT IS 119 (2)(B)/92CD ?AND SEC -139
KYA ASSESSMENT YEAR 2018-19 ME ITR -2017-18 KO HOW FILLING?
sir apne account se apne account me money transfer karane par limit agar 250000 se uper apne hi account me ho jaye to. Income tax lagega
income tax sirf income par lagaya jata hai nahi ki money transfer karne par, isliye 2.50 lakh se upar apne account me transfer karne par koi tax nahi lagega .
WHAT IS 119 (2)(B)/92CD ?AND SEC -139
KYA ASSESSMENT YEAR 2018-19 ME ITR -2017-18 KO HOW FILLING?
WHAT IS 119 (2)(B)/92CD ?AND SEC -139
KYA ASSESSMENT YEAR 2018-19 ME ITR -2017-18 KO HOW FILLING?
Sir…
Mjhe tax planning smjh ni aaya plz aap bta do
Very Helpful for me Thanks i really like it-Check also
sir agar koi samaan parchase karta hai to kis rate sai income tax lagaga please help
Samaan purchase karne par koi income tax nahi lagta. income tax apke dhwara pure versh me kamai gayi income par lagaya jata hai.
Sir maine credit card banwa rakha h jhis ki limit 1 lakh h
M ise 92000 tak use kar leta hu
Or us k baad ia ka bill apne saving account se karta hu jo ki mera agriculture account h
Or meri income saal ki 240000 rs h
To kya mujhe credit card ki paymeny k liye jo paise apne account se pay karta hu un ka income tax dena padega
nahi, apko saving account se credit card ke payment par koi tax nahi dena padega. lekin jo apki agriculture se income hai use apni income tax return me jarur report kare.
Meri total income 800000 hai kitna tax Dena hogs
0-2,50,000 – nil
2,50,000- 5,00,000 (250000*5/100) – 12500
5,00,000 – 8,00,000 (300000*20/100) – 60000
total – 72500
Add: education cess (72500*4/100) – 2900
total tax – 75400
Humaare saath yeh jaankari share karne ke liye shukriya. Yeh humaare zaroor kam aayegi. Hum bhi tax ki baatein samjhane ke liye Paisa Pujari namak ek Youtube channel chalate hai. Tax se judi anya batein janane ke liye humare channel ko zaroor dekhiyega.
Kya income tax return bharna jaruri hota hai.