एडवांस टैक्स क्या है। इन रूल्स से एडवांस टैक्स कैलकुलेशन को आसानी से समझे – What is Advance Tax in Hindi

1
9646
What Is Advance Tax in hindi

What Is Advance Tax in Hindi – टैक्सपेयर को एक फाइनेंसियल ईयर में काफी सारे टैक्स जमा करवाने पड़ते है, जैसे – टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स , एडवांस टैक्स। हालाँकि, इन सभी को जमा करवाने की टाइमिंग अलग – अलग होती है।

लेकिन, ये सभी टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट होते है जो कि कुछ कंडीशन पूरा होने पर ही जमा करवाने होते है। एडवांस टैक्स भी एक ऐसा ही टैक्स है।

यह भी कुछ कंडीशन पूरी होने पर ही आपके द्वारा जमा करवाया जायेगा , अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आपको कुछ भी एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा।

यदि आपकी 1 वर्ष में Rs. 10,000 या अधिक की टैक्स लायबिलिटी है, तो आप एडवांस टैक्स के दायरे में आ जायेंगे और आपके द्वारा एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाना जरुरी हो जायेगा।

आज के आर्टिकल (What is Advance Tax in Hindi) में हम एडवांस टैक्स क्या होता है और एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन से जुड़े सभी रूल्स के बारे में जानेंगे।

What Is Advance Tax in hindi | एडवांस टैक्स क्या होता है ?

एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है जो कि उसी वर्ष में जमा करवाना होता है, जिस वर्ष में आपकी इनकम होती है। यानि जैसे -जैसे आप कमाते हो वैसे उस इनकम पर टैक्स का भुगतान भी करना होता है।

एडवांस टैक्स (अग्रिम कर ) का भुगतान आपको चालू वर्ष में ही करना होता है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न चालू वर्ष के समाप्त होने के बाद जमा करवानी होती है।

आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तब होती है जब आपके द्वारा Rs.10,000 या उससे अधिक का टैक्स पेयबल होता है।

एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपकी होने वाली इनकम (Estimate Income ) का अनुमान लगाया जाता है और उस इनकम पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है।

इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के बाद इसमें से आपको टीडीएस, टीसीएस आदि की छूट भी दी जाएगी। इन सभी छूट को देने के बाद भी आपकी टैक्स लायबिलिटी 10 हजार से ज्यादा की है, तो आपको एडवांस में टैक्स जमा करवाना होगा।

एडवांस टैक्स किसको जमा करवाना होता है। who is liable to pay advance tax ?

एडवांस टैक्स को जमा करवाने की जिम्मेदारी हर उस पर्सन की होती है, जिसकी अनुमानित टैक्स लायबिलिटी 10 हजार से ज्यादा की है।

ऐसे पर्सन की इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिज़नेस किसी भी सोर्स से हो सकती है। हालाँकि, सैलरीड टैक्सपेयर के सम्बन्ध में एम्प्लायर द्वारा टीडीएस काटने की वजह से एडवांस टैक्स की लायबिलिटी काफी कम केस में देखने को मिलती है।

लेकिन, बिज़नेस या कैपिटल गेन सोर्स से इनकम वाले पर्सन के केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी के अधिक केस देखने को मिलते है।लेकिन , सभी टैक्सपेयर को अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जरूर पता कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में टैक्स पर अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।

एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन क्या होगी। how to calculate advance tax ?

अग्रिम कर ( एडवांस टैक्स ) आपकी अनुमानित इनकम पर निकाला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी फाइनेंसियल ईयर की शुरुआत में ही आपको अपनी इनकम का अनुमान लगाना होगा और इस अनुमानित इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी।

अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10 हजार से ज्यादा की है, तो आपको एडवांस टैक्स को जमा करवाना होगा।

Advance tax calculation with example (what is advance tax in hindi )

आपकी एक फाइनेंसियल ईयर में इनकम है – सैलरी – 5 लाख (net ) , हाउस प्रॉपर्टी से किराये की इनकम – 2 लाख (net) , शेयर्स से इनकम (कैपिटल गेन )- 3 लाख ,फिक्स्ड डिपाजिट इंटरेस्ट 40000, टीडीएस कटौती – 60,000 .

इसके अलावा आपने 1 .20 लाख की टैक्स सेविंग स्कीम (सेक्शन 80सी ) में निवेश कर रखा है, साथ ही 20 हजार के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते है।  तो क्या इस केस में आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी ?

solution –

salary 500000
income from house property 200000
capital gain 300000
fixed deposit interest 40000
total income 1040000
less – deductions
80C – 1,20,000
80D – 20,000 140000
net income 900000
tax liability
0-2,50,000 nil
2,50,000 – 5,00,000 12,500
5,00,000-9,00,000 80,000
total tax payable 92500
add- SHEC @4% 3700
Total 96200
less – tds 60000
net tax liability 36200

अब इस केस में आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 36,200 है, जो कि 10 हजार से ज्यादा की है।  इसलिए आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा।

एडवांस टैक्स नोट –

Advance tax payment | एडवांस टैक्स का पेमेंट कब करना होता है ?

अनुमानित इनकम पर निकाले गए टैक्स में से टीडीएस, TCS, रिबेट और रिलीफ ( सेक्शन 87 A, 89, 90, 90A, 91) को घटा दिया जाता है और बैलेंस टैक्स की राशि यदि Rs. 10,000 या उससे अधिक है तो आपको एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ेगा।

एडवांस टैक्स का भुगतान आपको 4 किस्तों में करना होगा। यानि की साल में 4 बार आपको एडवांस टैक्स का पैमेंट का करना होगा।  इन किस्तों का समय पर भुगतान नहीं करने या कम भुगतान करने पर सेक्शन 234 बी & 234 सी में इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा।

सबसे आखिरी क़िस्त का पेमेंट आपको 15 मार्च तक करना होता है। लेकिन, 31 मार्च तक आप ब्याज के साथ एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते है। 31 मार्च के बाद आप इसका भुगतान नहीं कर सकते है।

 एडवांस टैक्स का पेमेंट किसके द्वारा नहीं किया जायेगा। who are exempted from paying advance tax ?

इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स जमा करवाने से छूट दी गयी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते होती है, जिनको पूरा करना जरुरी होता है।

शर्ते –

  • आप एक सीनियर सिटीजन है ;
  • भारत में रेजिडेंट है ;
  • बिज़नेस & प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है।

अगर ये तीनो शर्ते पूरी होती है, तो आपको एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाना होगा, चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी 10 हजार से ज्यादा की हो।

यह भी देखे –

Advance Tax Due Dates | advance tax Payable |  एडवांस टैक्स जमा करवाने की लास्ट डेट 

एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए करदाता को दो भागो में डिवाइड किया जाता है (1 ) सेक्शन 44 AD में शामिल करदाता को छोड़ते हुए सभी करदाता (2 ) सेक्शन 44 AD के करदाता

  1. सेक्शन 44 AD में शामिल करदाता को छोड़ते हुए सभी करदाता ( Corporate & Non Corporate Assessee)

Due Dates of advance tax Installment

Amount Payable

On or Before 15th June

15 % of Advance Tax Liability
On or Before 15th september 45 % of Advance Tax Liability
On or Before 15th december 75 % of Advance Tax Liability
On or Before 15th march 100 % of Advance Tax Liability

 

2.  सेक्शन 44 AD के करदाता

On or Before 15th march 100 % of Advance Tax Liability

 

Note : 31 मार्च तक चुकाए गए एडवांस टैक्स को उसी फाइनेंसियल ईयर में चुकाया गया माना जायेगा।

यह भी देखे – सेक्शन 44AD के करदाता कौन होते है। Presumptive Taxation Scheme rules in hindi


Order of Assessing Officer – करनिर्धारण अधिकारी द्वारा आर्डर

  1. यदि आपके द्वारा एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता या कम भुगतान किया जाता है तो करनिर्धारण अधिकारी (A .O .) द्वारा सेक्शन 210 में आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करने का आर्डर जारी किया जा सकता है।
  2. आपके द्वारा आर्डर जारी किये जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता तो आपको चूक में करदाता (Assessee In Default ) माना जायेगा।
  3. A.O. द्वारा यह आर्डर फ़रवरी की लास्ट डेट तक जारी किया जा सकता है।
  4. आर्डर में एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन A.O.द्वारा की जाती है जो कि आपकी पहले कि Assessed/Returned इनकम के आधार पर होती है।
  5. लेकिन A.O. की एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन अधिक है तो आपके द्वारा A.O. को फॉर्म 28 A में इंटिमेशन दिया जा सकता है।

यह भी पढ़े

Interest U/S 234 B

यदि आपके द्वारा गत वर्ष में कुल “Assessed Tax ” के 90 % से कम एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है या एडवांस टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया जाता तो आप सेक्शन 234 बी में इंटरेस्ट के भुगतान के लिए दायी होंगे, जो कि 1 % प्रति महीना के हिसाब से दिया जायेगा।

Interest U/S 234 C

आपके द्वारा गत वर्ष में एडवांस टैक्स की Installment  में चूक करने या किसी Installment में कम भुगतान करने पर 1 % का इंटरेस्ट लगाया जायेगा।

लेकिन 1st और 2nd Installment में न्यूनतम 12 % और 36 % का भुगतान करते है तो इंटरेस्ट नहीं लगाया जायेगा।

No Interest on advance tax  

जब आपके द्वारा इनकम को कम अनुमानित या अनुमानित नहीं करने की वजह से किसी Installment में कम भुगतान या भुगतान नहीं किया जाता तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जायेगा। ऐसी इनकम हो सकती है –

  1. Capital Gain
  2. Income जो कि Lotteries, Crossword Puzzles, Card Games, Gambling, Races से होती है
  3. यदि पहली बार PGBP हेड के अंतर्गत कोई इनकम हो रही है।

लेकिन इंटरेस्ट उस केस में ही नहीं लगाया जायेगा जब आपकी इनमे से कोई इनकम हो और बैलेंस Installment में पुरे टैक्स का भुगतान किया जाये। यदि कोई Installment शेष नहीं है तो फाइनेंसियल ईयर के 31 मार्च तक टैक्स का भुगतान किया जाये।

Advance tax Other Important Points

  1. इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए महीने के पार्ट को फुल Month माना जायेगा।
  2. टैक्स अमाउंट को 100 के मल्टीपल में Rounded ऑफ किया जायेगा और फ्रैक्शन राशि को छोड़ दिया जायेगा।
  3. इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपके द्वारा स्वयं की जाएगी और उसको टैक्स के साथ जमा करवाया जायेगा।

अगर आपको What Is Advance Tax In Hindi आर्टिकल अच्छा लगा तो इस शेयर करना ना भूले।

 

यह भी पढ़े

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here