Section 139 (9) of income tax act – कई बार इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में कुछ गलतियां हो जाती है, जिनके बारे में हमे रिटर्न फाइलिंग के समय ध्यान नहीं रहता है, लेकिन कुछ समय बाद हमें इसका पता चलता है। रिटर्न फाइलिंग में कुछ गलतियां हुई है इसकी जानकारी भी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से पता चलती है।
जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते है, तो उसे फाइल करते ही रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है। आपके द्वारा रिटर्न फाइल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को चेक करता है।
आपने रिटर्न में जो भी इनकम रिपोर्ट की है , डिडक्शन या अलाउंस क्लेम किये है, उनकी वास्तविकता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पास उपलब्ध सुचना से चेक करता है।
साथ ही रिटर्न फाइलिंग में आपने सभी चीजों को सही रिपोर्ट किया है या नहीं , सही आईटीआर फॉर्म का यूज़ किया है या नहीं , अगर किसी डिडक्शन को क्लेम किया है , तो उस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए अनिवार्य फॉर्म को ऑनलाइन जमा किया है या नहीं,
इन सभी चीजों से संतुष्ट होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है। इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस होने के बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस पूरी होती है।
अगर रिटर्न में किसी चीज की कोई कमी रह जाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस कमी को सही करने के लिए इनकम टैक्स नोटिस भेजता है। यह टैक्स नोटिस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139(9) में भेजा जाता है।
जब तक आप इस कमी को सही नहीं करते है तब तक आपकी रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसेस नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को आगे प्रोसेस नहीं करेगा और जब तक रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी नहीं होगी तब तक रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस भी पूरी नहीं मानी जाएगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए इस नोटिस को डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस कहा जाता है।
इसलिए सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद ही अपनी जिम्मेदारी से सुनिश्चित नहीं हो। आईटीआर फाइल करने के बाद भी इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक जरूर करे कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है या नहीं।
कई बार रिटर्न फाइलिंग में हम अपने कर सलाहकार या सीए के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे देते है और जब आयकर विभाग से कोई नोटिस आता है तो उन्ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जाता है।
जिस पर आपके कर सलाहकार कई बार ध्यान नहीं देते है। डिफेक्टिव रिटर्न का वापस जवाब नहीं देने से आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। जिसका मतलब है कि आपने अपनी रिटर्न को फाइल ही नहीं किया है।
आज के आर्टिकल (section 139 (9) of income tax act) में हम डिफेक्टिव रिटर्न के प्रावधानों के बारे में जानेंगे।
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डिफेक्टिव रिटर्न क्या होती है ? section 139 (9) of income tax act
डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न से मतलब ऐसी रिटर्न से है जो की पूरी नहीं है या गलत है। फाइल की गयी इनकम टैक्स में कुछ कमी होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे डिफेक्टिव कर सकता है। डिफेक्टिव रिटर्न होने का मतलब है कि जब तक आप इस डिफेक्ट को सही नहीं करेगें तब तक आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ेगी।
इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते समय आप को ध्यान रखना चाहिए कि आपने इसमें अपनी सभी इनकम, डिडक्शन , इन्वेस्टमेंट की जानकारी सही दी है। अगर यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी से मिलान नहीं करती तो भी वह आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव कर सकता है।
रिटर्न के डिफेक्टिव होने की सूचना आपको सेक्शन 139 (9) में ईमेल आईडी में नोटिस भेज कर दी जाती है।
section 139 (9) के इस नोटिस में आपसे आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट के सपोर्ट में एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए कह सकते है।
इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव होने के कारण –
- एक सैलरीड व्यक्ति सेक्शन 89 की रिलीफ क्लेम करता है, लेकिन फॉर्म 10E फाइल नहीं करता है। इस केस में उसके पास section 139 (9) of income tax act में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस जरूर आएगा।
- इसी तरह यदि कोई कंपनी है, अगर MAT के आधार पर टैक्स का पेमेंट करती है तो उसको फॉर्म 29B फाइल करना जरुरी होता है। अगर वह कंपनी इस फॉर्म को फाइल नहीं करती तो उसके पास भी section 139 (9) में defective return का नोटिस आयेगा।
- इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति गलत ITR FORM में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसके पास भी section 139 (9) में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आयेगा, जिसमे उसे सही itr form में रिटर्न को फाइल करने के लिए कहा जायेगा।
Defective return का नोटिस आने के ये कुछ प्रैक्टिकल कारण थे इनके अलावा भी काफी कारण होते है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
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इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव होने का नोटिस। section 139 (9) of income tax act
जब आयकर विभाग द्वारा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती या कमी पकड़ी जाती है, तो वह आपको इसे सही करने के लिए सेक्शन 139 (9) में नोटिस जारी करता है।
सेक्शन 139 (9) के इस नोटिस का जवाब आपके द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर दिया जाना जरुरी होता है। अगर आप इन 15 दिनों में नोटिस का जवाब नहीं देते है, तो आपकी आईटीआर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनवैलिड कर देता है।
आईटीआर के इनवैलिड होने के बाद आप इसे दुबारा करेक्ट नहीं कर सकते। इसको सही करने के लिए आपको फिर से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी।
अगर रिटर्न को फाइल करने की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, तो आप फिर उस फाइनेंसियल ईयर की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते।
इसलिए, जब भी आपको section 139 (9) में defective return का नोटिस प्राप्त हो , उसका समय पर जवाब जरूर दे।
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सेक्शन 139 (9) में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने के कारण –
आयकर विभाग section 139 (9) का नोटिस किसी वैलिड कारण होने पर ही भेज सकता है, इनमे से कुछ कारणों के बारे में हम यहाँ जानेंगे –
- जब आपकी रिटर्न prescribed form में नहीं भरी हुई और कई जरुरी फील्ड उसमे खाली छूटे हुए है,
- आपके द्वारा क्लेम किये गए टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स आदि का प्रूफ होना चाहिये,
- अगर आपकी सेक्शन 44ab में टैक्स ऑडिट हुई है, तो इसकी रिपोर्ट की कॉपी को सबमिट नहीं किया हो,
- यदि आपके द्वारा regular books of accounts मेन्टेन किये जाते है, तो आपके द्वारा manufacturing account, trading account,profit & loss account, balance sheet और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं किये जाते,
- यदि, आपके अकाउंट्स की ऑडिट की जाती है, तो audited profit & loss, balance sheet और audit report फर्निश नहीं की जाती,
- अगर, आप books of accounts नहीं रखते, तो आपको बिज़नेस या प्रोफेशन के gross profit, expenses, net profit और sundry debtors, sundry creditors, स्टॉक ,cash in hand आदि बताने होंगे।
- यदि आपने अपनी रिटर्न में टीडीएस का रिफंड तो क्लेम कर लिया पर जिस इनकम पर टीडीएस कटा है वह इनकम नहीं दिखाई,
- आपके पैन कार्ड में और इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल में मिस मैच है, जैसे – नाम और डेट ऑफ़ बर्थ
डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न के नोटिस का जवाब कैसे दे ?
section 139 (9) में प्राप्त इनकम टैक्स का जवाब देने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करे –
- सबसे पहले जिस फाइनेंसियल ईयर के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त हुआ है, उस फाइनेंसियल ईयर का ITR फॉर्म इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करे ,
- उस itr फॉर्म में “in response to a notice under section 139 (9) where the original return filed was a defective return” का ऑप्शन सेलेक्ट करे,
- नोटिस पर लिखी हुई डेट और acknowledgment number आई टी आर में लिखे,
- इसके बाद नोटिस में जो गलती बताई गयी थी उसको सही करते हुए itr को पूरा भरे,
- इसके बाद XML फाइल generate करे और इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड कर दे,
- अपलोड होने के बाद आपको एक नया acknowledgment number दे दिया जायेगा,
- यदि आपके द्वारा डिफेक्टिव रिटर्न के जवाब में भरी रिटर्न में भी गलती हो जाती है और आप इसे हटाना या अपडेट करना चाहते है, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका जवाब सोच – समझकर सही से दे।
defective return under section 139 (9) of income tax act के बारे में हमारे आर्टिकल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करे।
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