2 COMMENTS

  1. sir agar ham kisi freight ke billty par lage pan number par TDS katate hai to ham kaise janenge ki
    is billty par TDS kata ja sakta hai iske bare me ham kitne din se puchhna chahte the

    • freight के पेमेंट पर आप सेक्शन 194C में टीडीएस काट सकते है, लेकिन freight का पेमेंट 30 हजार से अधिक होना चाहिये। यदि आपका सिंगल पेमेंट 30 हजार से कम है , लेकिन एक वर्ष में किसी कांट्रेक्टर को 1 लाख से अधिक पेमेंट करते है, तो आपको टीडीएस काटना होगा।

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