What is taxation of gift in India | भारत में गिफ्ट पर टैक्स कब लगाया जाता है। गिफ्ट टैक्स के सम्बन्ध में 8 इम्पोर्टेन्ट रूल्स।

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gift Tax

Gift Tax – भारत में लोगो द्वारा आपस में गिफ्ट के लेन – देन की परम्परा काफी समय से चलती आ रही है। लोगों द्वारा कई तरह के अवसरों पर आपस में गिफ्ट दिए जाते है , चाहे वह शादी का अवसर हो या कोई जन्मदिन या कोई अन्य अवसर।

इसके अलावा फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों में भी आपस में गिफ्ट दिए जाते रहते है। इन गिफ्ट्स का टाइप कुछ भी हो सकता है , जैसे नकद में कोई राशि देना या प्रॉपर्टी को अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम करवाना या फैमिली मेंबर्स के नाम से इन्वेस्टमेंट करना आदि।

हालाँकि, कई लोगो द्वारा आपस में दिए जाने वाले कुछ गिफ्ट्स तो सिर्फ इसी लिए आपस में दिए जाते थे, ताकि उनके द्वारा कुछ टैक्स बचाया जा सके। टैक्स बचाने के लिए दिए जाने वाले गिफ्ट के ट्रांजेक्शनों में बढ़ोतरी की वजह से सरकार का ध्यान इस तरह आकर्षित हुआ और अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने गिफ्ट के ट्रांजेक्शनों को इनकम टैक्स के दायरे में ला दिया।

सरकार द्वारा गिफ्ट पर टैक्स (gift tax ) लगाने के रूल्स बना दिए गए, जिसकी वजह से सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी तेजी आयी और लोगो द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट्स पर भी सरकार की नजर रहने लगी। साथ ही ब्लैक मनी पर भी रोक लगी।

आज के हमारे आर्टिकल (What is taxation of gift in India) में हम गिफ्ट पर टैक्स कब लगाया जाता है और अन्य इम्पोर्टेन्ट रूल्स पर चर्चा करेंगे।

गिफ्ट क्या होते है ? what is gift ?

एक पर्सन द्वारा किसी दूसरे पर्सन को कोई राशि या किसी वस्तु को बिना किसी प्रतिफल के देना गिफ्ट माना जाता है। गिफ्ट को एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने या मन की ख़ुशी की वजह से दिया जा सकता है।

लेकिन, वर्तमान में कई लोगो द्वारा काफी महंगे गिफ्ट भी आपस में दिए जाते है , जिनकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इन ट्राजेक्शनों के पीछे की सत्यता की जाँच की जाने लगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह पता लगाया जाने लगा कि क्या जिस पर्सन द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है , उस पर्सन ने वैलिड सोर्स से ही इस गिफ्ट को ख़रीदा है या क्या यह ट्रांजेक्शन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किया जा रहा है ?

गिफ्ट की टैक्सबिलिटी के लिए सरकार ने गिफ्ट के कुछ टाइप्स भी बताये, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।

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गिफ्ट के टाइप्स क्या होते है ? types of gift in income tax

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार गिफ्ट्स को 3 टाइप्स में अलग किया गया है –

1. Cash Gifts – किसी भी पर्सन से नकद में या चेक या ड्राफ्ट etc. के माध्यम से गिफ्ट लेना ,
2. Immovable Property – इसमें Land या Building या दोनों को शामिल किया गया है,
3. Movable Property – इसमें Shares & Securities, jewellery, Archaeological Collection, Drawings, Paintings, Sculptures, Any Work of Art or Bullion और वर्चुअल डिजिटल असेट्स को शामिल किया गया है ।

मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट देने पर टैक्स तब लगाया जायेगा, जब यह गिफ्ट निर्धारित केटेगरी में शामिल होता है। जैसे – आपके द्वारा किसी पर्सन को कार गिफ्ट में दी जाती है, तो कार को ऊपर बताई गयी केटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, तो इस तरह के गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगाया जायेगा।

इसी तरह टीवी या एयर कंडीशनर को भी ऊपर बताई गयी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है , इसलिए इस तरह के गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगाया जायेगा।

इममूवेबल प्रॉपर्टी ( immovable property ) के गिफ्ट के केस में टैक्स तब लगाया जायेगा , जब यह इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 2(14) के अनुसार एक कैपिटल असेट्स है। जैसे – ग्रामीण कृषि भूमि को कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता है, इसलिए इस तरह की जमींन को गिफ्ट में दिए जाने पर टैक्स नहीं लगाया जायेगा।

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भारत में गिफ्ट पर टैक्स कब लगाया जाता है। What is taxation of gift in India

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को गिफ्ट देने पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, लेकिन गिफ्ट पर टैक्स उसी केस में लगाया जायेगा, जब यह निर्धारित लिमिट से ज्यादा के होते है।

गिफ्ट पर टैक्स लगाने से पहले यह जान ले कि गिफ्ट बिना किसी प्रतिफल (consideration ) के प्राप्त होने चाहिए या दिया गया प्रतिफल गिफ्ट के फेयर मार्केट वैल्यू (FMV ) से कम में प्राप्त किये गए होने चाहिए ।

Cash Gift tax – नकद में गिफ्ट देने पर टैक्स रूल्स

एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को काफी बार नकद में या चेक के माध्यम से भी गिफ्ट दिए जाते है। गिफ्ट के टैक्सेशन के लिए सबसे पहले एक फाइनेंसियल ईयर में प्राप्त किये गए गिफ्ट का टोटल किया जाता है और यह टोटल एक निर्धारित लिमिट से ज्यादा का हो जाता है , तो इस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अगर आपके द्वारा एक फाइनेंसियल ईयर में 50 हजार रुपये से ज्यादा के नकद गिफ्ट प्राप्त किये जाते है , तो इस तरह के गिफ्ट टैक्सेबल होते है। जैसे – आपको अपने किसी दोस्त से 53,000 का कैश गिफ्ट प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार के गिफ्ट टैक्सेबल होंगे।

ध्यान रखे , अगर गिफ्ट की राशि 50 हजार से ऊपर हो जाती है, तो गिफ्ट की पूरी राशि टैक्सेबल होगी न कि सिर्फ 50 हजार से ज्यादा की राशि। जैसे – ऊपर बताये गए केस में 53000 की पूरी राशि टैक्सेबल होगी न कि सिर्फ 50 हजार के ऊपर का पार्ट।

Q – आकाश को अपने दोस्त A से 18,000 , B से 30,000, और C से 52,000 के नकद में गिफ्ट प्राप्त हुए। आकाश के लिए टैक्सेबल गिफ्ट की राशि क्या होगी ?

A – इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अगर एक फाइनेंसियल ईयर में प्राप्त गिफ्ट की कुल राशि 50,000 से ज्यादा की होती है, तो गिफ्ट की पूरी राशि टैक्सेबल होती है। इस केस में आकाश को कुल 1,00,000 रुपये (18,000 + 30,000 + 52,000 ) के प्राप्त हुए। इसलिए पूरे 1 लाख की राशि पर इनकम टैक्स लगाया जायेगा।

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Immovable Property Gift Tax – अचल सम्पति को गिफ्ट में प्राप्त करने पर टैक्स

गिफ्ट की इस केटेगरी में इममूवेबल प्रॉपर्टी को शामिल किया गया है। इममूवेबल प्रॉपर्टी में land और building को शामिल किया गया है।

अगर आपके द्वारा किसी पर्सन से गिफ्ट में बिना किसी प्रतिफल (consideration ) के कोई land या बिल्डिंग या दोनों प्राप्त की जाती है और इस प्रकार की सम्पति की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50 हजार से ज्यादा की होती है , तो इस प्रकार के गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आते है और इन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार टैक्स लगाया जाता है।

ध्यान रखे , इस प्रकार के गिफ्ट पर टैक्स उसी केस में लगेगा , जब यह गिफ्ट आपके लिए एक कैपिटल असेट्स होती है।

जैसे – आपको अपने किसी दोस्त से कोई फ्लैट गिफ्ट में प्राप्त होता है, जिसके लिए आपने कुछ भी प्रतिफल का भुगतान नहीं किया। इस फ्लैट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 1,20,000 की है , तो इस केस में फ्लैट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को आपकी टोटल इनकम में जोड़ा जायेगा और इस पर टैक्स लगाया जायेगा।

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Immovable property (अचल सम्पति ) को कम कीमत में खरीदना

अगर आपके द्वारा किसी land या building को उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम कीमत में ख़रीदा जाता है, तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन भी इनकम टैक्स के दायरे में आते है। इस तरह के ट्रांजेक्शनों को भी गिफ्ट के ट्रांजेक्शन माना जायेगा, लेकिन इन पर टैक्स लगाने के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए।

  1. सम्पति इंडिविजुअल या HUF द्वारा खरीदी गयी होनी चाहिए।
  2. यह एक कैपिटल असेट्स होनी चाहिए।
  3. land या बिल्डिंग के लिए दिया गया कन्सीडरेशन (प्रतिफल ) और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में अंतर 50,000 और कन्सीडरेशन के 10 % से ज्यादा का होना चाहिए।

जैसे – आपने 28 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी। इस प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख की थी। तो इस केस में प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और प्रॉपर्टी की प्राइस में अंतर 4 लाख ( 32 लाख – 28 लाख ) का है, जो कि 50 हजार और प्रॉपर्टी के लिए भुगतान किये गए कन्सीडरेशन के 10 % ( 28 लाख *10 * = 2,80,000 ) से ज्यादा है, इसलिए 4 लाख के अंतर की राशि आपके हाथों में टैक्सेबल होगी।

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Movable Assets gift tax | चल सम्पति को गिफ्ट में प्राप्त करने पर टैक्स

अगर आपको किसी पर्सन से कोई मूवेबल असेट्स गिफ्ट में प्राप्त हो रही है और इन मूवेबल असेट्स की वैल्यू 50 हजार से ज्यादा की है, तो इस प्रकार के गिफ्ट आपके लिए टैक्सेबल होंगे।

जैसे – आपको अपने दोस्त से 70,000 की ज्वेलरी गिफ्ट में प्राप्त हुई, तो इन 70 हजार पर आपको टैक्स देना होगा।

इसी तरह अगर किसी मूवेबल असेट्स को आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम में प्राप्त कर रहे है और उसके कन्सीडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू के बीच का अंतर 50 हजार से ज्यादा का है, तो यह टैक्सेबल होगी।

Q – आपने 2 लाख की ज्वेलरी को 1.50 लाख में और 3 लाख की एक कार 2 लाख में और 70 हजार की पेंटिंग को 30 हजार में प्राप्त किया। तो इस केस में आपको कितने अमाउंट पर टैक्स देना होगा ?

A- अगर आपने मूवेबल असेट्स को उनकी फेयर मार्केट वैल्यू से कम में प्राप्त किया, तो यह ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा, अगर आपके द्वारा दिया गया कन्सीडरेशन और इन असेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का अंतर, 50 हजार से ज्यादा का है।

इस केस में आपने ज्वेलरी और पेंटिंग को उनकी फेयर मार्केट वैल्यू से कुल 90 हजार की कम कीमत पर प्राप्त किया , इसलिए 90 हजार की राशि आपकी टोटल इनकम में शामिल की जाएगी और इस पर टैक्स लगाया जायेगा। कार को specified असेट्स नहीं माना जाता है, इसलिए यह टैक्सेबल नहीं होगी।

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किस तरह के गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। non taxable gifts

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार कुछ तरह के गिफ्ट को इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स फ्री किया गया है। इस तरह के गिफ्ट तब भी टैक्सेबल नहीं होंगे, जब यह 50 हजार से ज्यादा के है।

टैक्स फ्री गिफ्ट में शामिल है –

रिलेटिव्स से प्राप्त गिफ्ट | gift from relatives

50 हजार से ज्यादा अमाउंट के गिफ्ट पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अगर यह गिफ्ट आपके रिलेटिव्स से प्राप्त होते है, तो इस प्रकार के गिफ्ट टैक्स फ्री होते है।

लेकिन, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि किन रिलेटिव्स से प्राप्त गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगेगा ?

इस सवाल का जवाब भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में उन रिलेटिव्स की लिस्ट दी गयी है, जिनसे गिफ्ट प्राप्त करने पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा।

इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार रिलेटिव्स की डेफिनेशन में शामिल है –

a. Individual का जीवनसाथी,
b. Individual के भाई अथवा बहिन,
c. Individual के जीवनसाथी के भाई अथवा बहिन,
d. Individual के पेरेंट्स में किसी का भाई अथवा बहिन,
e. Individual का Lineal Ascendant या Lineal Descendant,
f. Individual के जीवनसाथी का Lineal Ascendant या Lineal Descendant,
g. ( b से f ) में वर्णित पर्सन्स के जीवनसाथी ।

यह भी जाने बेनामी प्रॉपर्टी क्या है

tax free gifts from relatives Examples | रिलेटिव्स से प्राप्त गिफ्ट पर टैक्स के केस

  • आकाश को अपनी भतीजी से 60 हजार का नकद गिफ्ट प्राप्त हुआ , तो इस केस में आकाश के रिलेटिव्स की लिस्ट में उसकी भतीजी शामिल नहीं है, इसलिए 50 हजार से ज्यादा नकद गिफ्ट प्राप्त करने पर पूरे 60 हजार की राशि आकाश के हाथों में टैक्सेबल होगी।
  • अशोक को अपनी चाची से 1 लाख का नकद गिफ्ट प्राप्त हुआ, तो इस केस में अशोक के रिलेटिव्स की लिस्ट ( इनकम टैक्स एक्ट में बताई गयी ) में चाची शामिल है, इसलिये यह गिफ्ट की राशि टैक्सेबल नहीं होगी।
  • राजेश को उसके बड़े भाई से 5 लाख का गिफ्ट प्राप्त हुआ , राजेश के लिए यह गिफ्ट टैक्स फ्री होगा , क्योकि राजेश के रिलेटिव्स की लिस्ट में उसका बड़ा भाई शामिल है।
  • सुरेश को उसके ससुर से 5 लाख का फ्लैट गिफ्ट में मिला। सुरेश के लिए यह फ्लैट टैक्सेबल नहीं होगा, क्योकि सुरेश की रिलेटिव्स की लिस्ट में उसके ससुर भी शामिल होते है।

यह भी देखे –

शादी के अवसर पर प्राप्त गिफ्ट पर टैक्स रूल्स –

इंडिविजुअल की शादी के अवसर पर प्राप्त गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होते है। अगर शादी के अवसर पर प्राप्त गिफ्ट 50 हजार से ज्यादा के है या किसी ऐसे पर्सन से प्राप्त होते है , जो कि आपका रिलेटिव नहीं है, तो भी ये गिफ्ट टैक्स फ्री होंगे।

ध्यान रखे कि सिर्फ शादी के अवसर पर प्राप्त गिफ्ट ही टैक्स फ्री होते है। अगर आपको गिफ्ट आपकी सगाई, शादी से पहले, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ पर प्राप्त होते है, तो यह टैक्सेबल होंगे।

जैसे – राकेश को उसकी शादी पर उसके दोस्तों से 1 लाख का गिफ्ट प्राप्त होता है, तो यह टैक्स फ्री होगा।

अन्य गिफ्ट जिन पर टैक्स नहीं लगाया जायेगा (Gift Tax Free )

  • HUF को Member से प्राप्त गिफ्ट – एक HUF को अपने किसी भी Member से प्राप्त गिफ्ट टैक्स फ्री होता है ।
  • Individual को वसीयत या उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त कोई धनराशि / सम्पति Individual के हाथों में टैक्स फ्री होती है ।
  • Individual को किसी लोकल अथॉरिटी से प्राप्त धनराशि / सम्पति टैक्स फ्री होती है । ( श्रीमान राजेश को Local Authority से आवास योजना में एक फ्री Rs. 5,00,000 का फ्लैट प्राप्त हुआ , Local Authority से प्राप्त कोई भी सम्पति टैक्स फ्री होती है , इसलिये श्रीमान राजेश के हाथों में यह ट्रांजेक्शन टैक्स फ्री होगा )
  • सेक्शन 10 (23C) में बताये गए किसी फण्ड या फाउंडेशन या यूनिवर्सिटी या अन्य शैक्षणिक संस्थान ,अस्पताल या कोई ट्रस्ट से प्राप्त कोई धनराशि /सम्पति ।
  • सेक्शन 12A /12 AA के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसी ट्रस्ट या संस्थान से प्राप्त धनराशि /सम्पति ।
  • इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिये बनाये गए ट्रस्ट से प्राप्त कोई money/property टैक्स से exempt होगी। ( 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद में प्राप्त money/property पर लागू )

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यह भी जाने:

28 COMMENTS

  1. I am received a gift from my younger brother in form of cash , that cash was further invested my me and i had earned some interest on it
    My querry os thah do i have give income tax on the amount which i earned as interest

    • ye depend karta hai ki apki total income kitni hai . agar apki total income (us year me jab apne interest earn kiya tha) basic exemption limit se jyada hai to apko income tax ka payment karna pad sakta hai.

  2. मुझे अपने भतीजे (मेरे पति के छोटे भाई के बेटे) को एक जमीन गिफ्ट देना है । तो क्या मैं अपने भतीजे को गिफ्ट दे सकती हूं ।
    क्या भविस्य ने मुझे इनकम टैक्स की तरफ से कोई परेशानी तो नही होगी ???

    • Relative को दिए गए गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। लेकिन भतीजे को दिए गए गिफ्ट पर इनकम टैक्स लगाया जायेगा, क्योकि भतीजे को इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार relative की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप भतीजे को गिफ्ट देते हो तो जमीन की वैल्यू को आपके भतीजे की Other Source से इनकम मानी जाएगी और Total income में शामिल किया जायेगा।

    • agar aap apni bua ko gift dete hai to bua ke relatives ki defination me aap nahi aate hai aur gift apki bua ki other source ki income maani jayegi aur us pr tax lagaya jayega. lekin agar apke father apni sister ko gift dete hai to us pr tax nahi lagega .

  3. agar kisi karmchaari ko uski compny uski job se nikal de (V R S ) aur nikalte wqt usko 10 lakh uski job ke rup me gift ke rup me de to usko tex free hoga kya ?

    • kuch conditions ke poora hone par VRS ka amount tax free hota hai . agar conditions satisfy ho rahi hai to maximum 5 lac tak ka amount tax free ho sakta hai.

  4. My brother in laws thinking about giving a flat in New Delhi on the name of my wife is it exempted from any taxes or not

  5. सर् मेरा hosing loanचल रहा है और उसको खत्म करना चाहते ह तो मुझे मेरी बेटी से गिफ्ट के रूप में पैसे ले सकता हु क्या हाउसिंग loan paid करने के लिए

    • बिलकुल ले सकते है, क्योकि रिलेटिव से प्राप्त गिफ्ट पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।

  6. Sir me meri bahan ko 7-8 lakh ki gadi gift me deni h to kese me de sakta Hu sir or Kiya mere ko Apne tax AC me eski entry karani hogi sir

    • कार को गिफ्ट देने पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जायेगा। क्योकि इनकम टैक्स एक्ट में दी गयी गिफ्ट की डेफिनेशन में कार को शामिल नहीं किया जायेगा।

  7. My father in law deposit Rs. 400000 in my saving Account as a gift on March 28,2019.
    My Question is this income is taxable?

    • आपके फादर इन लॉ को इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिलेटिव्स की डेफिनेशन में कवर किया गया है। और रिलेटिव से प्राप्त गिफ्ट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता। सेविंग बैंक में आपके फादर इन लॉ द्वारा जमा किया गया अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा।

  8. करता किसी रिश्तेदार से पर्याप्त गिफ्ट की राशि को आगे किसी रिश्तेदार को गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है।करता ऐसा गिफ्ट आयकर नियमों के अनुसार वैध है।

  9. Kya direct institute me pay Karna Sahi he ya mere A/c me?
    Me student Hu IT return Nahi Bharti Hu.
    Pl revert pl share Ur mo. No. To talk.

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