किसी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते है। residential status meaning in hindi

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residential status meaning in hindi

residential status meaning in hindi –   आपके द्वारा किसी देश में कितने समय तक रहा जाता है, के आधार पर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है।

किसी भी पर्सन पर टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले उस पर्सन का Residential status देखा जाता है। बिना Residential status देखे किसी भी पर्सन का टैक्स नहीं निकाला जा सकता।

Residential status का मतलब है कि कोई पर्सन भारत का निवासी (resident) है या नहीं। अगर वह भारत में रेजिडेंट है, तो उसकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन अलग तरीके से की जायेगी और नॉन रेजिडेंट होने उस पर्सन की Tax की calculation अलग तरीके से की जायेगी।

इसके अलावा यदि आप अपनी Income Tax Return भी फाइल करते है, तो उसमे भी पहले आपको अपना Residential status बताना पड़ता है।

कोई इनकम आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं यह भी आपके Residential status पर ही निर्भर करती है।

आज के आर्टिकल (residential status meaning in hindi )में हम जानेंगे कि कैसे किसी Individual (व्यक्ति) का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है और कौन- कौन सी इनकम उसके लिए Taxable होगी।

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Types of Residential status –

इनकम टैक्स एक्ट 1961 में टैक्स लगाने के उद्देश्य से एक Individual को अलग – अलग Types में बांटा गया है , जैसे –

  • भारत में निवासी ( Resident ) और
  • भारत में अनिवासी (NON- Resident )

यदि कोई Individual (व्यक्ति ) भारत का निवासी है तो इसे आगे 2 पार्ट्स में और बाँटा जाता है –

  • Ordinary Resident ( भारत में सामान्य निवासी )
  • Not Ordinary Resident ( भारत में सामान्य निवासी नहीं )

अब अगर हम एक व्यक्ति को इनकम टैक्स के purpose से देखे तो हमारे सामने 3 तरह के Types आते है –

  • Resident But Ordinary Resident
  • Resident But Not Ordinary Resident
  • NON- Resident

इनमें से किसी भी Types में आने के लिए एक इंडिविजुअल को अलग -अलग conditions पूरी करनी पड़ती है, जिसे हम आगे अलग अलग देखेंगे।

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Ordinary Resident and Not Ordinary Resident ( सामान्य निवासी और सामान्य निवासी नहीं ) –

Residential status की कैलकुलेशन में सबसे पहले हम देखते है कि वह व्यक्ति Resident है या NON- Resident .

एक व्यक्ति को भारत का निवासी बनने के लिए इन 2 बेसिक शर्तों में से किसी एक बेसिक शर्त का पूरा करना पड़ता है –

  • वह व्यक्ति पिछले वर्ष ( Previous year ) में 182 या अधिक दिन भारत में रहा हो।
या 
  • वह व्यक्ति पिछले वर्ष में 60 या अधिक दिन भारत में रहा हो और पिछले वर्ष से पहले के 4 वर्षो में 365 या अधिक दिनों के लिए भारत में रहा हो।

अगर इन दोनों बेसिक शर्तो में से कोई एक भी बेसिक शर्त पूरी होती है, तो इनकम टैक्स के purpose से वह व्यक्ति भारत में निवासी माना जायेगा।

अब अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी है, तो यह पता करने के लिए कि वह भारत में सामान्य निवासी है या सामान्य निवासी नहीं है के लिए आगे 2 Additional शर्तो को देखेंगे –

  • वह व्यक्ति पिछले वर्ष से पहले के 10 वर्षो में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो ,

और

  • वह पिछले वर्ष से पहले के 7 वर्षो में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो।

अब अगर कोई व्यक्ति किसी एक या दोनों बेसिक condition के साथ इन दोनों Additional condition को भी पूरा कर रहा है, तो वह पर्सन भारत का सामान्य निवासी माना जायेगा।

लेकिन कोई व्यक्ति जो किसी एक बेसिक condition को तो पूरा कर रहा हो, लेकिन किसी एक Additional condition या किसी भी Additional condition को पूरा नहीं कर रहा हो तो वह व्यक्ति भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जायेगा।

NON – Resident (अनिवासी ) – 

अगर कोई पर्सन एक भी बेसिक condition को पूरा नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति भारत में अनिवासी माना जायेगा।

बजट 2020 में भारत में निवासी बनने की शर्तों में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये गए है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन (नागरिक ) है और वह किसी भी अन्य देश में रेजिडेंट नहीं है तो उस व्यक्ति को भारत में निवासी माना जायेगा।

ऐसा करने से कई भारतीय नागरिक जो कि भारत से बाहर रहते है और भारत में 182 दिन से कम समय के लिए भारत आते है , जिससे वह भारत में निवासी बनने की शर्ते पूरी नहीं कर पाते है और भारत के बाहर भी निवासी नहीं रहते है को बड़ा झटका लगेगा।

क्योकि उनको भारत में निवासी मानने से उनको अपनी सभी तरह की इनकम पर भारत में टैक्स देना होगा , चाहे वह भारत में कमाई गयी हो या नहीं।

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कुछ पर्सन जिनके लिए भारत में निवासी बनने के लिये नियम अलग है ( अपवाद ) –

कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जिन पर भारत में निवासी बनने के लिए दूसरी बेसिक condition लागू नहीं होती है , यानि ऐसे व्यक्ति भारत में निवासी तभी माने जायेंगे जब वह पिछले वर्ष में (previous year ) 182 दिन या अधिक के लिए भारत में रहें हो।

ऐसे व्यक्ति है –

  • कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन भारत के बाहर रोजगार करने के लिए भारत को छोड़ता है, या
  • ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या indian origin का व्यक्ति है और वह भारत में यात्रा (visit ) के लिए आता है।

इन दोनों case में individual को भारत में निवासी बनने के लिए दूसरी बेसिक कंडीशन का option नहीं दिया जायेगा।

लेकिन, बजट 2020 में ऐसे व्यक्ति जो की भारत में नागरिक है या indian origin के है और ये भारत में यात्रा के लिए आते है तो रेजिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन में 182 दिनों की जगह 120 दिनों की लिमिट लागू करने की सिफारिश की गयी थी ।

यह भी जाने क्या एग्रीकल्चरल इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है और नहीं तो इस पर टैक्स कैसे लगाया जाता है।

taxation of income | residential status meaning in hindi

एक individual के लिए कोई इनकम टैक्सेबल है या नहीं, यह उसके residential status के ऊपर depend करती है। नीचे दी गयी टेबल में हम देखेंगे कि कौन सी इनकम किसी individual के लिए टैक्सेबल है और कौन सी टैक्स फ्री।

Particular Resident but ordinary resident Resident but not ordinary resident Non- resident
भारत में प्राप्त की गयी या प्राप्त की हुई मानी गयी इनकम Taxable Taxable  Taxable
भारत में कमाई गयी गयी या कमाई हुई मानी गयी इनकम Taxable Taxable Taxable
भारत के बाहर कमाई गयी या कमाई हुई मानी गयी लेकिन ऐसी इनकम की पहली प्राप्ति (first receipts) भारत में हुई Taxable Taxable Taxable
कोई इनकम भारत के बाहर कमाई गई या कमाई गई मानी गई लेकिन वह बिज़नेस &/or प्रोफेशन भारत में है या control होता है Taxable Taxable Not Taxable
भारत के बाहर कमाई गयी और भारत के बाहर प्राप्त इनकम Taxable Not Taxable Not Taxable
   

 

ऊपर दी गयी टेबल में आप यह देख सकते हो कि एक व्यक्ति जो कि भारत का साधारण निवासी है और वह भारत में या भारत के बाहर कही भी इनकम कमा रहा है तो उसे उस इनकम पर टैक्स देना ही होगा।



यह भी जाने इनकम टैक्स विभाग से नोटिस क्यों आते है ?

भारत में निवासी बनने के लिए किसी व्यक्ति के भारत में रहने का period कैसे calculate किया जायेगा ?

एक व्यक्ति के भारत में रहने के period की कैलकुलेशन में भारत में उसके द्वारा कुल रहे गए दिनों को जोड़ा जाता है। इसलिए ऐसा जरुरी नहीं है कि वह व्यक्ति भारत में लगातार रहा हो, यदि वह वर्ष में अलग -अलग बार भारत में आता है तो उन सभी दिनों को जोड़ा जायेगा।

इसके अलावा यह भी जरुरी नहीं है कि वह व्यक्ति भारत में किसी एक स्थान पर ही रुके। वह भारत में किसी भी स्थान पर रुक सकता है।

भारत में रुकने के दिनों की कैलकुलेशन में उस व्यक्ति के भारत में आने और जाने के दिनों को भी जोड़ा जायेगा।

other points – (residential status meaning in hindi)

  • भारत का नागरिक व भारत का निवासी दोनों अलग – अलग concept है, एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है लेकिन जरुरी नहीं है कि वह भारत का निवासी भी हो।  इसी तरह एक विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होता है, लेकिन भारत का निवासी हो सकता है यदि वह भारत में निवासी होने की शर्तो को पूरा कर देता है।
  • Residential status प्रत्येक वर्ष के लिए देखा जाता है। इसलिए यह जरुरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में रेजिडेंट है तो वह अगले वर्ष भी रेजिडेंट ही रहेगा।

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