डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न के नोटिस को इन 9 रूल्स से जाने | defective income tax return

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defective income tax return FAQs

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डिफेक्टिव रिटर्न क्या होती है ? defective income tax return

आपके द्वारा फ़ाइल की हुई इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ अधूरी सूचना या असंगत जानकारी रह जाती है या रिटर्न के किसी पार्ट को भरा नही जाता है या रिटर्न को फ़ाइल करने के बाद किसी अनिवार्य फॉर्म को ऑनलाइन जमा नही किया जाता है या अन्य किसी कारण से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न मान लेता है ।

इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव होने की सूचना टैक्सपेयर को कैसे पता चलेगी ? 

अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव मान लेता है, तो इसकी सूचना आपको ईमेल या पोस्ट द्वारा दी जाती है । इनकम टैक्स के ई फ़ाइलिंग पोर्टल पर भी लॉगिन करके इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव होने के बारे में पता लगाया जा सकता है ।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस सेक्शन 139(9) में भेजा जाता है । इस नोटिस में बताए गए डिफेक्ट को दूर करने का टैक्सपेयर को 15 दिनों का समय दिया जाता है । डिफेक्टिव रिटर्न का जवाब आपके द्वारा ऑनलाइन दिया जा सकता है ।

दिए गए समय मे टैक्सपेयर द्वारा डिफेक्ट दूर नही किया जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपकी डिफेक्टिव रिटर्न को इनवैलिड रिटर्न कर दिया जाएगा । 

इनवैलिड रिटर्न का मतलब होगा कि आपने अभी तक अपनी रिटर्न फ़ाइल नही की है । इसके बाद आपके ऊपर रिटर्न फ़ाइल नही करने से जुड़े सारे इनकम टैक्स रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे ।

इनकम टैक्स पोर्टल पर डिफेक्टिव रिटर्न के जवाब को अपडेट या हटाया जा सकता है ?

डिफेक्टिव रिटर्न के संबंध में टैक्सपेयर द्वारा दिये गए जवाब को न तो हटाया जा सकेगा और न ही इसे अपडेट किया जा सकता है ।

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क्या डिफेक्टिव रिटर्न के जवाब के लिए किसी दूसरे पर्सन को नियुक्त किया जा सकता है ?

हाँ, आपके द्वारा अपनी रिटर्न के लिए सेक्शन 139(9) में प्राप्त नोटिस के जवाब के लिए किसी दूसरे पर्सन को नियुक्त किया जा सकता है ।

क्या ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म भरके डिफेक्ट सही किया जा सकता है ? defective income tax return

हाँ, आपके द्वारा डिफेक्टिव रिटर्न के जवाब में ऑनलाइन आईटीआर फ़ाइल की जा सकती है । ऑनलाइन आईटीआर में आपको रिटर्न फ़ाइलिंग के सेक्शन में 139(9) सलेक्ट करना होगा, इसके बाद डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का नंबर भी रिटर्न में देना होगा ।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस की टाइम लिमिट क्या होगी ?

अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपकी रिटर्न डिफेक्टिव कर दी जाती है, तो सेक्शन 139(9) के नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन या नोटिस में बतायी गयी समय – सीमा के भीतर आपको इसका जवाब देना होगा ।

अगर आपको डिफेक्टिव रिटर्न के जवाब के लिये ज्यादा समय चाहिए, तो आपको ” Adjournment” लेना होगा और टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने की असेसिंग ऑफिसर (AO ) से रिकवेस्ट करनी होगी ।

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defective income tax return का जवाब नही देने पर क्या होगा ? 

अगर आपके द्वारा defective income tax return के नोटिस का जवाब नही दिया जाता है, तो आपकी रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा ।

इसका मलतब यह होगा कि आपने अपनी रिटर्न फ़ाइल नही की है । रिटर्न के इनवैलिड होने की वजह से आपके ऊपर ब्याज, पेनल्टी, losses को कैरी फॉरवर्ड नही कर पाना आदि परिणाम हो सकते है ।

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आपको सेक्शन 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस प्राप्त हुआ है, क्या आपके द्वारा नोटिस का जवाब नही देकर फ्रेश रिटर्न फ़ाइल की जा सकती है ? 

डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस प्राप्त होने के बाद आप इस नोटिस का जवाब देकर रिटर्न के डिफेक्ट को दूर कर सकते है । अगर आप नोटिस का जवाब नही देकर फ्रेश रिटर्न भरना चाहते है, तो आप यह भी कर सकते है अगर रिटर्न को फ़ाइल करने की टाइम लिमिट समाप्त नही हुई हो ।

अगर रिटर्न को फ़ाइल करने की टाइम लिमिट समाप्त हो गयी है, तो आपके द्वारा फ्रेश रिटर्न फ़ाइल नही की जा सकेगी । इस केस में आपको डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का जवाब देकर ही डिफेक्ट को दूर करवाया जा सकेगा । 

अगर नोटिस का जवाब नही देते है, तो आपकी रिटर्न इनवैलिड रिटर्न मानी जायेगी ।

इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव होने की सामान्य वजह क्या होती है ? 

defective income tax return होने के सामान्य कारण – 

  • टीडीएस की क्रेडिट क्लेम की जाती है, लेकिन जिस इनकम पर टीडीएस काटा गया है, उससे जुड़े कॉलम को भरना भूल जाते है ।
  • जिस इनकम/Receipts पर टीडीएस काटा गया है, उसकी फॉर्म 26AS/AIS में दिखाई गई राशि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में सभी हेड में दिखाई गई कुल receipts से ज्यादा है ।
  • ग्रॉस टोटल इनकम या सभी हेड की इनकम को “nil या 0” रिपोर्ट किया गया है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया हो ।
  • इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड में टैक्सपेयर का नाम मैच नही कर रहा हो ।
  • टैक्सपेयर की बिज़नेस या प्रोफेशन से इनकम है, लेकिन उनके द्वारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट & लॉस अकॉउंट नही भरा गया हो ।

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