इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट नजदीक आती जा रही है, जिसकी वजह से सभी लोग अपनी आईटीआर को जल्द से जल्द फ़ाइल भी करना चाह रहे है ।
लेकिन, जब भी कोई काम जल्दबाजी में किया जाता है, तो उस काम मे गलतियाँ होने की संभावना भी बढ़ जाती है । लेकिन कुछ सावधानियां बरत कर हम इन गलतियों के होने की संभावना को कम कर सकते है ।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में गलती से बचने के लिए हमे पहले ही कुछ डाक्यूमेंट्स को अपने पास एकत्रित कर लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नही हो ।
आज के आर्टिकल (itr meaning in hindi) में हम आईटीआर फाइलिंग में अनिवार्य डाक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में जरूरी डाक्यूमेंट्स –
पैन कार्ड और आधार कार्ड
इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से पहले आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपने पास रखे, क्योकि इनकी डिटेल्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी ।
साथ ही पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस मे लिंक जरूर कर ले, ताकि रिटर्न को वेरीफाई करवाने में आपको कोई परेशानी नही हों।
फॉर्म 16
सैलरीड एम्प्लोयी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय फॉर्म 16 को अपने पास रखना बहुत जरूरी है , क्योकि एम्प्लोयी को अपनी सैलरी और दूसरे अलाउंस, डिडक्शन की डिटेल्स फॉर्म 16 के अनुसार देनी होती है ।
हालांकि, आजकल इनकम टैक्स रिटर्न में फॉर्म 16 की डिटेल्स अपने आप आ जाती है, लेकिन इस डिटेल्स को क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए ।
फॉर्म 16 में आपकी सैलरी पर काटे गए टीडीएस की डिटेल्स भी आप चेक कर सकते है ।
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टीडीएस सर्टिफिकेट
फॉर्म 16 के अलावा दूसरे टीडीएस सर्टिफिकेट्स को भी आईटीआर फाइलिंग के समय अपने पास रखना होगा, ताकि इन सर्टिफिकेट्स में काटे गए टीडीएस की एंट्रीज को आप चेक कर सके ।
फॉर्म 16 के अलावा दूसरे टीडीएस सर्टिफिकेट्स में फॉर्म 16A, फॉर्म 16B, फॉर्म 16C, फॉर्म 16D आदि आते है ।
फॉर्म 26AS
इसमें आपके सभी फाइनेंसियल ट्रांजेक्शनों की डिटेल्स होती है । इसके अलावा इसमे टीडीएस, जीएसटी टर्नओवर, डिविडेंड, ब्याज की इनकम आदि की भी डिटेल्स रहती है ।
फॉर्म 26AS को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है । कभी भी बिना फॉर्म 26AS को देखे इनकम टैक्स रिटर्न को फ़ाइल करने की गलती न करे ।
फॉर्म 26 as क्या है | फॉर्म 26as इनकम टैक्स रिटर्न भरने में क्यों जरुरी है | form 26as in hindi
कैपिटल गेन स्टेटमेंट
अगर आपने शेयर्स या म्यूच्यूअल फण्ड की यूनिट्स को सेल किया है, तो कैपिटल गेन स्टेटमेंट को डाउनलोड जरूर करे ।
कैपिटल गेन स्टेटमेंट को आप ब्रोकिंग हाउस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है ।
इस कैपिटल गेन स्टेटमेंट में आपको होने वाले कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की जानकारी रहती है ।
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बैंक स्टेटमेंट्स –
इनकम टैक्स रिटर्न में आपको अपने सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी देनी होती है । इसलिए बैंक अकॉउंट की डिटेल्स आईटीआर फाइलिंग में अपने पास रखे ।
साथ ही सभी बैंको के स्टेटमेंट्स को भी चेक करे और सभी एंट्रीज को ध्यान में रखकर ही आईटीआर फ़ाइल करे ।
सभी टैक्स चालान
अगर आपने किसी भी तरह का सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स को जमा करवाया है, तो इनके चालान को भी आईटीआर फाइलिंग के दौरान अपने पास रखे ।
क्योकि, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स के चालान की डिटेल भी देनी होती है ।
होम लोन पेमेंट का स्टेटमेंट
अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है, तो जिस बैंक या फाइनेंस कंपनी से आपने होम लोन लिया है, उससे होम लोन स्टेटमेंट जरूर प्राप्त कर ले ।
क्योकि, इस स्टेटमेंट में होम लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पार्ट की डिटेल होती है, जो कि आपको होम लोन की डिडक्शन को क्लेम करने में काम आएगी ।
टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश के सर्टिफिकेट
अगर आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश किया है, तो इस निवेश से संबंधित प्रूफ जरूर प्राप्त कर ले ।
ताकि, आईटीआर में किसी भी डिडक्शन की सही राशि को आप क्लेम कर सके ।
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बैंक या पोस्ट आफिस से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
अगर आपने बैंक या पोस्ट आफिस में किसी तरह की कोई फिक्स्ड डिपाजिट, recurring डिपाजिट करवा रखी है, तो इन बैंक या पोस्ट से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त कर ले।
क्योकि एफडी या आर डी का ब्याज ” income from other source ” हेड में टैक्सेबल होता है, इसलिए सही ब्याज की रकम को रिपोर्ट करने के लिए ये सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त करे ।
सेक्शन 80सी से सेक्शन 80यू की डिडक्शन की डिटेल्स
अगर आप सेक्शन 80सी से सेक्शन 80यू में किसी भी डिडक्शन को क्लेम कर रहे है, तो इनसे जुड़े प्रूफ को भी आईटीआर फाइलिंग में अपने पास रखे ।
जैसे – बच्चो की स्कूल फीस की डिडक्शन क्लेम कर रहे है, तो स्कूल फीस की रसीद । इसी तरह डोनेशन की डिडक्शन क्लेम कर रहे है, तो डोनेशन की रसीद आपके पास होनी चाहिए ।
प्रॉपर्टी से जुड़े डाक्यूमेंट्स
अगर आपके द्वारा कोई जमीन या बिल्डिंग बेची जाती है, तो इसके बेचने से जुड़े डाक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए ।
प्रॉपर्टी को बेचने से होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन की इनकम माना जाता है, इसलिए अगर आपने वित्त वर्ष में कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो उसकी आईटीआर में रिपोर्टिंग करने के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या अन्य डाक्यूमेंट्स को अपने पास रखे ।
आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस में इन सभी डाक्यूमेंट्स को अपने पास जरूर रखे, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने में बेवजह कोई गलती नही हो ।
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