form 26as in hindi – जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते है तो हमें यही सलाह दी जाती है कि रिटर्न को फाइल करने से पहले अपना फॉर्म 26AS जरूर चेक करे। लेकिन अधिकतर लोग यह लोग समझ नहीं पाते है कि form 26as क्या है और इसे कहा से चेक करे।
इसी वजह से अधिकतर करदाता फॉर्म 26as देखे बिना अपनी रिटर्न फाइल कर देते है, जिससे उनकी रिटर्न में कई बार गलतियां रह जाती है।
करदाताओं को अपनी रिटर्न में गलती का पता तब लगता है जब उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिफेक्टिव रिटर्न (सेक्शन 139 (9) ) का नोटिस भेजा जाता है और उनको गलती सुधारने के लिए कहा जाता है।
आप अपनी रिटर्न कितनी ही सावधानी से फाइल करो, लेकिन यदि उसकी डिटेल form 26as से match नहीं करती तो आपकी रिटर्न गलत मानी जाएगी और आपके पास उसे revise करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है ।
आज के आर्टिकल (form 26as in hindi ) में हम फॉर्म 26 as के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे form 26as kya hai और इसे कैसे डाउनलोड कर सकते है।
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form 26as kya hai – what is form 26 as in hindi ?
फॉर्म 26 as एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है जिसमे आपकी ऐसी इनकम जिस पर टीडीएस काटा गया है और काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है। इस फॉर्म में आपके काटे गए टीडीएस, चाहे वह गवर्नमेंट द्वारा काटा गया हो या प्राइवेट सेक्टर के किसी एम्प्लायर द्वारा या किसी अन्य पर्सन द्वारा काटा गया हो, की पूरी डिटेल होती है।
इसके अलावा इस फॉर्म में आपने जो टैक्स जमा करवाया है चाहे वह एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स और टीसीएस व आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किये गए रिफंड की डिटेल भी होती है।
अगर किसी फाइनेंसियल institution ने आपके किसी ट्रांजैक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है, तो उसकी डिटेल भी आपको इसमें देखने को मिलेगी।
फॉर्म 26as में आप किसी भी फाइनेंसियल ईयर में काटे गए टीडीएस की डिटेल देख सकते है।
नयी जानकारी जो कि अब फॉर्म 26as में देखने को मिलेगी ? – form 26as new details
सरकार द्धारा form 26as में कुछ नयी जानकारी जोड़ी गयी है, जो कि 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होगी।
अब 26as के नए फॉर्मेट में टैक्सपेयर के आधार नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी और एड्रेस देखने को मिलेगा।
इसके अलावा जो नए ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे, वह है –
- ₹ 1,00,000 से अधिक एजुकेशनल फीस या डोनेशन के पेमेंट की जानकारी
- एक लाख से अधिक इलेक्ट्रिसिटी के पेमेंट की डिटेल्स
- किसी होटल में ₹ 20,000 से अधिक का पेमेंट
- ज्वेलरी, पेंटिंग, वाइट गुड्स, मार्बल etc. का ₹ 1,00,000 से अधिक पेमेंट
- करंट अकाउंट में ₹ 50 लाख से अधिक जमा
- non करंट अकाउंट में ₹ 25 लाख से अधिक जमा
- प्रॉपर्टी टैक्स का ₹ 20,000 P.A. से अधिक का पेमेंट
- ₹ 50 हजार से अधिक लाइफ इन्शुरन्स प्रीमियम का पेमेंट
- ₹ 20 हजार से अधिक हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम का पेमेंट
इन सभी की जानकारी अब फॉर्म 26as में अलग से देखने को मिलेगी।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में फॉर्म 26as में दी गयी सूचना का उपयोग कैसे करे ? – how to use income tax form 26as –
फॉर्म 26as में आपको अपने काटे गए सभी प्रकार के टीडीएस की डिटेल देखने को मिलेगी, इसलिए आप अपनी रिटर्न फाइल करते समय रिटर्न में डाली गयी टीडीएस की राशि और 26 as में बताई गयी टीडीएस की राशि को match करना होगा।
अगर इन दोनों में थोड़ा भी अंतर होगा तो आप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सवाल कर सकता है।
जैसे – आपके फॉर्म 26 as में आपकी सैलरी की इनकम, किराये की इनकम और ब्याज की इनकम पर काटे गए TDS की डिटेल आ रही है, तो रिटर्न भरते समय सबसे पहले आप अपनी सभी इनकम की डिटेल भरो जो कि 26 as में show हो रही है और अगर इसके अलावा भी कोई इनकम है जिस पर टीडीएस नहीं कटा हो या कोई अन्य इनकम है, तो उसे भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाओ।
इसके बाद form 26 as में बताये गए टीडीएस की राशि को रिटर्न में दिखाओ और यदि फिर भी Tax payable आ रहा है तो उसे जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन यदि रिटर्न में रिफंड दिख रहा है तो आप इसे क्लेम कर सकते है।
form 26as में दिखाई गयी डिटेल से आपकी रिटर्न match होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे जल्दी प्रोसेस करेगा और यदि कोई रिफंड की राशि हैं तो वह भी आपको जल्दी प्राप्त होगी।
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फॉर्म 26 as को डाउनलोड कैसे करे ? how to download form 26 as –
form 26as को इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट से या अधिकृत बैंको की नेट बैंकिंग की सुविधा से देख सकते है।
इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पर देखने के लिए आपका वहा पर रजिस्टर होना जरुरी है। अगर आप रजिस्टर है तो अपनी user id और password का use करके लॉगिन कर सकते है।
लॉगिन करने के बाद जब आप “view form 26 as (tax credit )” पर क्लिक करते है तो आप सीधे TDS – CPC वेबसाइट पर आ जाते है। यहाँ आने के बाद आप जिस असेसमेंट ईयर का फॉर्म 26 as देखना चाहते है उसको सेलेक्ट कर सकते है।
लेकिन अगर आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं है, तो आपको रजिस्टर होने के लिए पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल id की जरुरत पड़ेगी।
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