आप भी कोई प्रॉपर्टी बेच रहे है तो आपको पता होनी चाहिए कुछ जरुरी चीजे – Property tax in hindi

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Property tax in hindi

Property tax in hindi – भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सबसे अधिक नोटिस प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन करने वाले लोगो को ही जारी किये जाते है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन करना गलत है। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में इनकम टैक्स नोटिस अधिक आने की मुख्य वजह यह है कि जब भी कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाता है और न ही उस पर कोई टैक्स जमा करवाता है।

लेकिन बाद में जब यह ट्रांजेक्शन इनकम आयकर विभाग के पकड़ में आता है, तो वह उस पर्सन को नोटिस जारी कर देता है और जमा नहीं करवाए गए टैक्स को इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ जमा करवाने की मांग करता है। इन ट्रांजेक्शन पर पेनल्टी की राशि काफी ज्यादा होती है, इसलिए इन ट्रांजेक्शन को समय पर रिपोर्ट करना चाहिए।



अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी ( चाहे बिल्डिंग हो या कोई जमीन ) बेचने की सोच रहे है, तो आपको भी कुछ इनकम टैक्स के कुछ नियमो का पता होना चाहिये।  इन नियमो के बारे में हम आज के आर्टिकल Property tax in hindi में चर्चा करेंगे।

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कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है – ( Property tax in hindi )

जब भी कोई प्रॉपर्टी ( चाहे बिल्डिंग हो या कोई जमीन ) बेचीं जाती है, तो उसे बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वह कैपिटल गेन कहलाता है और यदि बेचने पर कोई loss होता है तो वह कैपिटल loss होता है।

प्रॉपर्टी को बेचने पर होने वाला कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है जिसे हम कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत रिपोर्ट करते है। कैपिटल गेन पर टैक्स की गणना करने से पहले हम उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ( LTCG ) और शार्ट टर्म कैपिटल गेन ( STCG ) में बाँटते है। कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म और शार्ट टर्म में इसलिए अलग किया जाता है क्योकि इन दोनों पर टैक्स की कैलकुलेशन और रेट्स अलग – अलग होती है।

कैपिटल गेन का शार्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वर्गीकरण प्रॉपर्टी को हमने कितने समय तक अपने पास रखा पर depend करता है।

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टाइम लिमिट

कोई प्रॉपर्टी  ( चाहे बिल्डिंग हो या कोई जमीन ) यदि 1 अप्रैल 2017 के बाद ट्रांसफर की गयी है तो उसको धारित ( Hold ) करने की अवधि यदि 24 महीनो से अधिक है, तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेटस कहलायेगी और यदि 1 अप्रैल 2017 से पहले ट्रांसफर की गई है तो वह 36 महीनो से अधिक धारित ( Hold ) की जाती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जायेगी।

शार्ट टर्म कैपिटल एसेटस वह एसेट्स होती है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है। जब भी लॉन्ग टर्म एसेटस को बेचा जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन/ loss और यदि शार्ट टर्म कैपिटल एसेटस को बेचा जाता है तो शार्ट कैपिटल कैपिटल गेन / loss होता है।

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calculation of capital gain on sell of property

जब भी कोई  पर्सन किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो वह उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में वह ट्रांजेक्शन हुआ था। इस ट्रांजेक्शन पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए आपको निम्न कैलकुलेशन करनी होगी –

Short term capital gain Amount Long term capital gain Amount
Sale Consideration *** Sale Consideration ***
Less : (1) Expenses on transfer *** Less : (1) Expenses on transfer ***
(2) Cost of acquisition *** (2) Indexed Cost of acquisition ***
(3) Cost of improvement *** (3) Indexed Cost of Improvement ***
Net consideration *** Net consideration ***
Less: Exemption ( If any) *** Less: Exemption ( If any) ***
Taxable Capital Gain *** Taxable Capital Gain ***

 

शार्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में अंतर सिर्फ इतना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम कॉस्ट ऑफ़ acquisition और कॉस्ट ऑफ Improvement का इंडेक्सेशन करते है।



कैपिटल गेन की कैलकुलेशन को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते है –

मान लीजिये आपने एक साल पहले कोई प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी थी, जिस पर आगे कुछ सुधार के लिए आपने 2 लाख रुपये और खर्च किये। अब आप इस प्रॉपर्टी को 18 लाख रुपये में बेच रहे है और बेचने पर आपको 1 लाख के खर्चे और हो रहे है, तो इस केस में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी –

Particular Amount
Sale consideration 18,00,000
Less : expenses on sale 1,00,000
Cost of acquisition 10,00,000
Cost of improvement 2,00,000
Net consideration 5,00,000
Less : Exemption ( If Any)     –
Taxable capital gain 5,00,000 

 

इस केस में आपका 5 लाख रुपये का शार्ट टर्म कैपिटल गेन आया जिस पर आपको आपके स्टेटस के हिसाब से टैक्स देना होगा यानि यदि आप एक कंपनी या फर्म है तो 30 % और अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF है तो यह अमाउंट आपकी स्लैब रेट में जुड़ जायेगा और उसके हिसाब से टैक्स लगेगा।

यदि इस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होता तो टैक्स की राशि 20 % होती।  टैक्सेबल कैपिटल गेन में से आपको 80 सी की कोई भी डिडक्शन नहीं दी जायेगी।

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Loss होने पर क्या करे ?

यह जरुरी नहीं है की किसी प्रॉपर्टी को बेचने पर हमें प्रॉफिट ही हो, इसमें नुकसान भी हो सकता है। यदि प्रॉपर्टी को बेचने पर हमें नुकसान हो रहा है तो इसको आप इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाए ताकि इस loss को आप किसी अन्य कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सके।

यदि उस ईयर में कोई और टैक्सेबल कैपिटल गेन नहीं है तो आप इसे आगे Carry Forward कर सकते है जिससे भविष्य में होने वाले कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते है। कैपिटल loss को आगे Carry Forward करने के लिए आपको समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरुरी है अन्यथा आप इसे Carry Forward नहीं कर पायेंगे।

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धन्यवाद।

यह भी जाने पैन कार्ड की जानकारी – पैन कार्ड क्यों जरुरी है और क्या पैन कार्ड के नहीं होने पर आप पर पेनल्टी भी लगायी जा सकती है ?-

12 COMMENTS

  1. सर,
    लांग टर्म कैपिटल गेन ओर शार्ट टर्म कैपिटल गेन ,govt valuation से तैय किया जाएगा या क्रेता ओर विक्रेता के बीच तैय धन राशि पर किया जाएगा ।
    प्ल्ज़ रिप्लाई

    • गवर्नमेंट वैल्यूएशन (DLC ) और क्रेता -विक्रेता के बीच तय धनराशि (जो भी ज्यादा है) के आधार पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे -(1) DLC 10 लाख है और क्रेता-विक्रेता के बीच तय राशि 12 लाख है तो 12 लाख के आधार पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की जायेगी। या (2) DLC 10 लाख है और क्रेता- विक्रेता के बीच तय राशि 8 लाख है तो 10 लाख के आधार पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन की जायेगी।

  2. Sir ji koi property ka gov rate 06 lakh hai aur 10 lakh me bechi jaye to kitna tax dena padega aur kitna amount per

    • capital gain ki calculation ke liye sale 10 lakh ki mani jayegi. aur tax ka amount kai factors par depend karta hai, jaise – property kitne time se apke pass thi, cost of purchase, cost of improvement & sale karne par aaye kharche etc.

  3. agar mere ghar k paper nahi hai na registry but main house tax bharta hoon toh kya voh ghar mera mana jaega legally or kisi ka bhi us per koi rights nhi hoga

  4. सर अगर सरकार जमीन खरीदती है तो उस पर टैक्स लगेगा

  5. सर मैंने Dec-2014 में जमीन खरीदी, 15,50,000 मूल्य।
    जिसमे बैंक लोन 11,00,000 और 4,50,000 सेल्फ अकाउंट से दिया।
    अब मैं उस जमीन को बेचना चाहता हूं। लगभग 21,00,000 (21लाख ) तो मुझे कितना टैक्स आएगा, जबकि मैं बैंक EMI अब तक 5,40,000 जमा कर चुका हूं।

    • आपकी जमीन 2 वर्ष से अधिक पीरियड के लिए आपके पास है तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, इसलिए पहले purchase Amount का इंडेक्सेशन किया जायेगा। इसके अलावा जमीन को बेचने के लिए यदि आप कोई खर्चे करते है या ज़मीन पर पहले कोई कंस्ट्रक्शन करवाया था तो उसकी भी छूट आपको दी जाएगी और टैक्स की राशि उसके हिसाब से कम हो जायेगी। यहाँ सिर्फ purchase राशि की छूट को शामिल करते हुए आपके टैक्स की कैलकुलेशन की गयी है –
      tax calculation :
      sale consideration – 21,00,000
      less : indexed cost of acquisition (15,50,000/240*280) – (18,08,333)
      Capital gain – 291666.7
      tax on capital gain (20%) – 58333
      टैक्स की राशि पर 3 % education cess भी जोड़ा जायेगा।

  6. sir mere papa 15 july 2015 ko expire ho gaye the . unke naam se ek land thi jo ab mummy ke naam par h . kya is par bhi capital gain tax lagega.

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