compulsory withdrawal from composition scheme – छोटे टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटी की कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए कम्पोजीशन स्कीम लायी गयी थी । कोई भी टैक्सपेयर्स जो कि गुड्स की सप्लाई करता है, जीएसटी की कम्पोजीशन में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अगर उसका कुल टर्नओवर 1.50 करोड़ से कम होता है ।
सर्विस सप्लायर के केस में टर्नओवर की लिमिट 50 लाख है । 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर के केस में सर्विस सप्लायर द्वारा जीएसटी की रेगुलर स्कीम में ही रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है , कम्पोजीशन स्कीम में नही ।
कम्पोजीशन स्कीम में लिया गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए तब तक वैलिड रहता है, जब तक कि आप कम्पोजीशन स्कीम की शर्तो को पूरी कर रहे है ।
जिस दिन आप कम्पोजीशन स्कीम की शर्तों को पूरा नही कर पाते है उस दिन आपको कम्पोजीशन स्कीम से बाहर निकलना होगा और जीएसटी की रेगुलर स्कीम आप पर लागू होगी ।
कुछ केसेज में जीएसटी ऑफिसर भी आपको कम्पोजीशन स्कीम से बाहर निकलने के लिए नोटिस जारी कर देता है, इस केस में आपको समय से नोटिस का जवाब देना भी अनिवार्य होता है ।
आज के आर्टिकल में हम Compulsory withdrawal from composition scheme से जुड़े FAQs पर चर्चा करेंगे ।
यह भी देखे –
- कम्पोजीशन स्कीम क्या है और किसके द्वारा यह अपनायी जा सकती है
- कम्पोजीशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन से जुड़े इम्पोर्टेन्ट रूल्स
Table of Contents
कम्पोजीशन स्कीम में Compulsory withdrawal से क्या मतलब है ? compulsory withdrawal from composition scheme
कम्पोजीशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन इस स्कीम से 2 तरह से बाहर आ सकता है –
- स्वेच्छिक रूप से इस स्कीम से बाहर आना , इसके लिए टैक्सपेयर को जीएसटी पोर्टल पर Form GST CMP-04 भरना होगा ।
- जीएसटी ऑफिसर द्वारा टैक्सपेयर को कम्पोजीशन स्कीम से अनिवार्य रूप से बाहर करना ।
जीएसटी ऑफिसर द्वारा टैक्सपेयर को कम्पोजीशन स्कीम से Compulsory withdrawal उस केस में किया जाता है जब टैक्सपेयर कम्पोजीशन स्कीम की शर्तों को पूरा नही करता है और जिस दिन वह इन शर्तों का उल्लंघन करता है, उसके 7 दिनों के भीतर वह स्वयं से कम्पोजीशन स्कीम से बाहर नही निकलता है ।
कम्पोजीशन स्कीम से बाहर करने के लिए जीएसटी ऑफिसर टैक्सपेयर को “ कारण बताओ नोटिस (SCN) “ जारी करता है ।
टैक्सपेयर को इस कारण बताओ नोटिस का जवाब नोटिस के जारी करने की तारीख के 15 दिनों के भीतर देना होता है ।
टैक्सपेयर द्वारा “कारण बताओ नोटिस “ को कहा देखा जा सकता है ?
जीएसटी ऑफिसर द्वारा जारी किए गए SCN को जीएसटी पोर्टल पर देखा जा सकता है । इसके लिए टैक्सपेयर को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा , इसके बाद सर्विसेज > यूजर सर्विसेज > व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पर क्लिक करना होगा ।
नोटिस एंड ऑर्डर्स पर क्लिक करने के बाद टैक्सपेयर को जारी किए सभी नोटिस और आर्डर देखे जा सकते है ।
टैक्सपेयर द्वारा “कारण बताओ नोटिस (SCN) “ का जवाब कैसे दिया जाए ?
SCN का जवाब भी जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके दिया जा सकता है । इसके लिए टैक्सपेयर द्वारा सर्विसेज > रजिस्ट्रेशन > एप्लीकेशन फ़ॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिस का जवाब दिया जा सकता है ।
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क्या जीएसटी ऑफिसर द्वारा टैक्सपेयर को “कारण बताओ नोटिस “ जारी किए बिना भी कम्पोजीशन स्कीम से Composition Withdrawal किया जा सकता है ?
नही, जीएसटी ऑफिसर द्वारा जब भी टैक्सपेयर को कम्पोजीशन स्कीम से अनिवार्य रूप से बाहर किया जाता है, तो इसके लिए टैक्सपेयर को कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य होता है । इस नोटिस के जारी किए बिना टैक्सपेयर को कम्पोजीशन स्कीम से बाहर नही किया जा सकता ।
टैक्सपेयर द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब नही देने पर क्या हो ?
जीएसटी ऑफिसर के पास टैक्सपेयर से नोटिस का जवाब प्राप्त करने की तिथि से 30 दिन या नोटिस जारी करने की तिथि से 15 दिन , जो भी पहले हो, का समय रहता है । इस टाइम पीरियड में जीएसटी ऑफिसर
- अपनी कार्रवाई (प्रोसेडिंग ) को बंद कर सकता है या
- टैक्सपेयर को कम्पोजीशन स्कीम से बाहर कर सकता है ।
लेकिन, टैक्सपेयर द्वारा कारण बताओ नोटिस का 15 दिनों के भीतर जवाब नही दिया जाता है, तो जीएसटी ऑफिसर के पास टैक्सपेयर को कम्पोजीशन स्कीम से बाहर करने का ही ऑप्शन रहता है ।
जीएसटी ऑफिसर द्वारा टैक्सपेयर को कम्पोजीशन स्कीम से बाहर करने पर क्या होगा ?
जब जीएसटी ऑफिसर टैक्सपेयर को कम्पोजीशन स्कीम से बाहर कर देता है, तो
- जीएसटी पोर्टल “Compulsory withdrawal from composition levy” का आर्डर जनरेट करेगा।
- टैक्सपेयर के एक पैन नंबर से लिंक्ड सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी ईमेल और फ़ोन पर compulsory withdrawal का मैसेज भेजा जाएगा ।
- जीएसटी पोर्टल उस पैन नंबर से लिंक्ड सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कम्पोजीशन फ्लैग से हटा देगा ।
- उस पैन नंबर से लिंक्ड सभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित स्टेट/ सेन्टर टैक्स अथॉरिटीज को कंपल्सरी withdrawal के बारे में सूचित कर दिया जाएगा ।
जीएसटी ऑफिसर द्वारा compulsory withdrawal की प्रोसेडिंग बन्द करने पर क्या होगा ?
अगर जीएसटी ऑफिसर टैक्सपेयर के जवाब से सन्तुष्ट हो जाता है, तो वह compulsory withdrawal की प्रोसेडिंग बंद कर सकता है । इसके बाद
- जीएसटी पोर्टल प्रोसेडिंग को ड्राप करने का आर्डर जनरेट करेगा ।
- टैक्सपेयर को ईमेल और मैसेज के द्वारा प्रोसेडिंग ड्राप होने की सूचना दी जाएगी ।
- पैन नंबर से लिंक्ड सभी जीएसटी नंबर के स्टेट / सेन्टर टैक्स ऑफिसियल को प्रोसेडिंग ड्राप होने की सूचना दी जाएगी ।
यह भी देखे –
कम्पोजीशन स्कीम से compulsory withdrawal की प्रोसेडिंग की अलग – अलग स्टेज क्या है ?
कम्पोजीशन स्कीम से Compulsory withdrawal के केस में टैक्सपेयर को नोटिस जारी करने के बाद टैक्स नोटिस की अलग – अलग स्टेज होती है –
- पेंडिंग फ़ॉर क्लेरिफिकेशन – SCN के जारी करने के बाद और टैक्सपेयर के रिप्लाई के लिए पेंडिंग होने पर
- पेंडिंग फ़ॉर आर्डर – टैक्सपेयर द्वारा रिप्लाई के बाद , टैक्स ऑफिसियल के आर्डर देने से पहले
- आर्डर Issued – टैक्स ऑफिसियल द्वारा आर्डर जारी करने के बाद
- प्रोसेडिंग ड्रॉप्ड – टैक्स ऑफिसियल द्वारा प्रोसेडिंग ड्राप करने पर ।
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