बजट 2019 के बाद इनकम टैक्स एक्ट में आये बदलाव – changes in income tax after budget 2019 in hindi

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changes in income tax after budget 2019 in hindi

changes in income tax after budget 2019 in hindi – फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को लोकसभा में union budget 2019 पेश किया। इस बजट में इनकम टैक्स में काफी बदलाव किये गए है।

इनकम टैक्स एक्ट में कई नए sections जोड़े गए, साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने में पैन कार्ड की अनिवार्यता को भी समाप्त किया गया। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब रेट 2019 – 20 में कोई बदलाव नहीं किया गया।

बजट 2019 में कुछ अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट भी दी गयी है, जो कि सभी करदाताओं के लिए फायदेमंद सिद्ध होगी।

आज के हमारे आर्टिकल (budget 2019 in hindi) में हम बजट 2019 के बाद इनकम टैक्स में आये बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे। अंतरिम बजट 2019 में की घोषणाओं पर भी मोहर लगाई गयी।

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इनकम टैक्स स्लैब 2019 -20 – income tax slab 2019 20 in hindi 

budget 2019 में इनकम टैक्स की स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानि जो इनकम टैक्स स्लैब रेट पिछले वर्ष थी वही इस वर्ष रहेगी।

लेकिन, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A में मिलने वाली रिबेट को बढ़ा दिया गया है, जिससे आपकी 5 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है, तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन स्लैब रेट के हिसाब से की जायेगी।

पैन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया – 

अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरुरी था। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होता था, तो पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होता था और उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल कर सकते थे।

लेकिन, बजट 2019 में पैन कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। पैन कार्ड की जगह आप आधार कार्ड को काम में ले सकते है।

असेसमेंट ईयर 2020 -21 से जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वह सिर्फ अपने आधार कार्ड नंबर डालकर ITR फाइल कर सकते है।


पहली बार घर खरीदने वालो को इनकम टैक्स में अतिरिक्त छूट दी जाएगी –

बजट 2019 में इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़ा गया है। सेक्शन 80EEA के अनुसार नए घर खरीदने वालों को होम लोन के इंटेरेस्ट की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट दी जायेगी।

इस सेक्शन में 1.5 लाख तक के इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी, लेकिन इसके लिए निम्न कंडीशन पूरी होनी चाहिए –

  • होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लिया जाना चाहिए,
  • घर की वैल्यू 45 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए,
  • घर खरीदने वाले के पास पहले कोई अपना घर नहीं होना चाहियें, यानि first time buyer होना चाहिये।

section 80EEA में मिलने वाली यह अतिरिक्त डिडक्शन सेक्शन 24 में मिलने वाली 2 लाख की डिडक्शन के अलावा होगी। यानि कि नए होम लोन लेने पर आपको कुल 3.5 लाख की छूट दी जायेगी।

इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को खरीदने के लिए दिए गए इंटरेस्ट की इनकम टैक्स छूट – section 80EEB 

यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को खरीदने के लिए आप लोन लेते है, तो इस लोन के इंटरेस्ट की आपको section 80EEB में इनकम टैक्स छूट प्राप्त होगी। यह छूट एक फाइनेंसियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख तक की ली जा सकती है।

यह छूट सेक्शन 80C के अलावा मिलेगी।

बैंक से कैश निकालने पर टीडीएस – section 194N

कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम करने के लिए बजट 2019 में इनकम टैक्स एक्ट में एक और नयी धारा जोड़ी गयी, सेक्शन 194n .

सेक्शन 194N के अनुसार यदि कोई पर्सन अपने बैंक अकाउंट से एक फाइनेंसियल ईयर में 1 करोड से ज्यादा कैश निकालता है, तो उस पर 2 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा।

सरचार्ज की रेट बढ़ायी गयी (changes in income tax after budget 2019 in hindi)  –

बजट 2019 में अमीरों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए सरचार्ज की रेट बढ़ायी गयी।

सरचार्ज रेट एप्लीकेबल –

  • 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम तक – 10 %
  • 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की इनकम तक – 15 %
  • 2 करोड़ से 5 करोड़ की इनकम तक – 25 % (बजट 2019 से एप्लीकेबल )
  • 5 करोड़ से अधिक इनकम पर – 37 % (बजट 2019 से एप्लीकेबल )

स्माल कम्पनियों पर कम टैक्स रेट – 

बजट 2019 में कंपनियों पर टैक्स की रेट 30 % से घटाकर 25 % कर दी गयी है। लेकिन यह सिर्फ उन कम्पनियों के लिए लागू होगी जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम होगा।

पहले यह लिमिट 250 करोड़ की थी।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता को बढ़ाया गया –

budget 2019 में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शनों को बताया गया है, इन ट्रांजैक्शनों को करने पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा। चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल हो या नहीं।

ऐसे ट्रांजैक्शन है –

  • अगर किसी इंडिविजुअल का एक फाइनेंसियल ईयर में 1 लाख या इससे ज्यादा का बिजली का बिल आता है,
  • किसी बैंक या को – ऑपरेटिव सोसाइटी में खुलवाए गए current account में जमा कराया गया अमाउंट 1 करोड़ से अधिक हो जाता है,
  • अपने स्वयं या किसी अन्य के लिए विदेश यात्रा में 2 लाख से ज्यादा राशि खर्च करने पर,
  • सेक्शन 54 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की exemption लेने वाला पर्सन

अचल सम्पति पर टीडीएस काटने के लिए sale consideration को निकालने के तरीके में बदलाव – section 194IA 

सेक्शन 194IA के अनुसार किसी भी 50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी को खरीदने पर 1 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा। लेकिन, बजट 2019 में प्रॉपर्टी के sale consideration में कुछ सर्विसेज की वैल्यू को भी जोड़ा जायेगा।

ये सर्विसेज है –

  • क्लब मेम्बरशिप फीस,
  • कार पार्किंग फीस,
  • बिजली और पानी की सुविधा के लिए पेमेंट,
  • मेंटेनेंस फीस और
  • इसी तरह की कोई अन्य फीस

यदि, sale consideration में यह राशि जोड़ने के बाद कुल राशि 50 लाख से अधिक हो जाती है, तो सेक्शन 194IA में टीडीएस काटा जायेगा।


कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोफेशनल सर्विसेज के भुगतान पर टीडीएस –  section 194M 

अगर किसी इंडिविजुअल और HUF का सेक्शन 194C या सेक्शन 194J में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं थी, तो ऐसे इंडिविजुअल और HUF के लिए बजट 2019 में नया सेक्शन 194M लाया गया।

section 194M के अनुसार यदि इंडिविजुअल और HUF किसी कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोफेशनल को एक फाइनेंसियल ईयर में 50 लाख से अधिक का पेमेंट करते है, तो उन्हें इस अमाउंट पर टीडीएस काटना होगा।

सेक्शन 194M में टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS ) से withdrawal पर exemption की लिमिट बढ़ायी – 

budget 2019 में नेशनल पेंशन स्कीम से withdrawal के समय निकाली गयी राशि पर exemption की लिमिट बढ़ायी गयी है।

NPS से withdrawal करने पर अब 60 % अमाउंट टैक्स फ्री होगा। पहले सिर्फ 40 % अमाउंट टैक्स फ्री होता था।

नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI ) को प्राप्त गिफ्ट टैक्सेबल –

किसी भी NRI को भारत के निवासी द्वारा दिया गया गिफ्ट टैक्सेबल होगा।

यह नियम किसी भी NRI को कैश गिफ्ट देने पर या फिर 5 जुलाई 2019 के बाद कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर लागू होगा।

 

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