1 अप्रैल 2021 से बदल जायेंगे इनकम टैक्स के ये 8 इम्पोर्टेन्ट रूल्स

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income tax rules changes from 1 april 2021

income tax rules changes from 1 april 2021 – 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंसियल ईयर 2021 -22 (A.Y. 2022-23) शुरू हो जायेगा और बजट 2021 के सभी प्रावधान लागू हो जायेंगे।

बजट 2021 के प्रावधानों में इनकम टैक्स के काफी रूल्स में बदलाव किया गया है, जो कि एक सैलरीड और बिज़नेस पर्सन को काफी प्रभावित कर सकते है।

आज के आर्टिकल में हम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाले इनकम टैक्स के इम्पोर्टेन्ट रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे।

Pre – Filled ITR Forms 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्धारा 1 अप्रैल 2021 से आपको pre – filled itr forms जारी किये जायेंगे। इन फॉर्म्स में आपको लिस्टेड सिक्योरिटीज से होने वाला कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम, बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला इंटरेस्ट आदि की जानकारी पहले से भरी हुई मिलेगी।

इससे पहले itr फॉर्म्स में आपको सैलरी, टीडीएस आदि की राशि ही पहले से भरी हुई मिलती थी।

Pre – Filled ITR फॉर्म्स के आने के बाद एक टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी आसान हो जायेगा।

Tax on Interest on Provident Fund 

बजट 2021 में प्रोविडेंट फण्ड के contribution पर मिलने वाले ब्याज को भी टैक्स के दायरे में लाया गया है।

लेकिन, PF पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स उसी केस में लगाया जायेगा, जब आपके द्धारा प्रोविडेंट फण्ड में कंट्रीब्यूशन एक फाइनेंसियल ईयर में 2 लाख 50 हजार से अधिक होता है।

हालाँकि, अगर आपके एम्प्लायर द्धारा प्रोविडेंट फण्ड में contribution नहीं किया जाता है, तो आपके ऊपर 2 लाख 50 हजार की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होकर 5 लाख की होगी।

No ITR Filing for Senior Citizen 

1 अप्रैल 2021 के बाद से सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं करनी होगी।

बजट 2021 में सीनियर सिटीजन्स को ITR फाइलिंग की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है, लेकिन यह रूल्स उसी केस में एप्लीकेबल होगा जब सीनियर सिटीजन की सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम हो और उस इनकम पर बैंक द्धारा टीडीएस काट लिया गया हो।

साथ ही सीनियर सिटीजन की यह इनकम सिर्फ एक ही बैंक में आनी चाहिये, अगर एक से अधिक बैंक में आती है, तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल करनी अनिवार्य होगी।

सीनियर सिटीजन को बैंक में प्रॉपर डाक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे, ताकि बैंक द्धारा सही टीडीएस काटा जा सके।

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने के इस रूल में सिर्फ 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स ही कवर होंगे।

TDS New Rule 

बजट 2021 में इनकम टैक्स एक्ट में 206AB और 206CCA नए सेक्शन जोड़े गए है।

इन सेक्शन के अनुसार किसी इंडिविजुअल का पिछले 2 वर्षो में 50 हजार से अधिक टीडीएस डिडक्ट या टीसीएस कलेक्ट किया जाता है और उस इंडिविजुअल द्धारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की जाती है, तो उस पर्सन पर टीडीएस या टीसीएस की डबल रेट या 5 %, जो भी अधिक हो, एप्लीकेबल होगी।

इस नियम के अनुसार अब deductor को टीडीएस काटने से पहले deductee की itr फाइलिंग का स्टेटस चेक करना होगा।

New Tax Regime vs Old Tax Regime 

1 अप्रैल 2021 से नयी इनकम टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से एक टैक्सपेयर को इनकम टैक्स की दो स्लैब रेट में से एक स्लैब रेट का चुनाव करना होगा।

इनकम टैक्स की नयी स्लैब रेट में टैक्स रेट कम है, लेकिन यदि आप इसको चूज़ करते है, तो आपको काफी तरह की इनकम टैक्स डिडक्शन से हाथ धोना पद सकता है।

एक सैलरीड व्यक्ति हर वर्ष इन दोनों स्लैब रेट में से एक का चुनाव कर सकता है, लेकिन एक बिज़नेस पर्सन सिर्फ एक बार इसका चुनाव कर सकता है, चुनाव करने के बाद उस पर हमेशा वही स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी।

Income Tax Assessment 

1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्धारा आपको पिछले 3 वर्ष पुराने मामलो में ही इनकम टैक्स नोटिस जारी किया जा सकेगा, उससे पुराने मामलो में आपको नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा।

इससे पहले आपको डिपार्टमेंट द्धारा 6 वर्ष पुराने मामलो में भी नोटिस भेजा जा सकता था।

Penalty for Non Linking of Pan and Aadhaar 

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है, जो भी पर्सन 31 मार्च 2021 तक पैन आधार को लिंक नहीं करवाते है, उन पर्सन पर 1000 तक की पेनल्टी लगायी जा सकती है।

Leave Travel Concession Scheme  

ऐसे इंडिविजुअल जो कि कोरोना की वजह से LTC का बेनिफिट नहीं ले पाए थे, वे 31 मार्च 2021 तक अपने LTC Cash Vouchers का यूज़ कर सकते है।

टैक्स बेनेफिट लेने के लिए खर्च किये गए अमाउंट के bills में जीएसटी अमाउंट और vendor के जीएसटी नंबर होने चाहिए और इन्हे 31 मार्च से पहले अपने एम्प्लायर को जमा करवाना होंगे।

 

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