कैपिटल गुड्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ली जा सकती है ? itc on capital goods under gst

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itc on capital goods under gst

itc on capital goods under gst – जीएसटी सिस्टम में गुड्स और सर्विसेज (ITC ) की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में काफी कैलकुलेशन और समस्या का सामना करना पड़ता है। किस तरह के गुड्स या सर्विसेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें प्राप्त होगी और किनकी हमें प्राप्त नहीं होगी।

और अगर किसी भी तरह की input tax credit (ITC) हमें प्राप्त होती है तो उसको प्राप्त करने के रूल्स क्या होंगे ? इनसभी के बारे में अधिकतर लोग पूरी तरह क्लियर नहीं होते है।

किसी भी तरह के गुड्स की ITC क्लेम करने से पहले यह जानना जरुरी है कि किसी भी बिज़नेस के लिए 2 टाइप्स के गुड्स का यूज़ होता है, जैसे – (1) Input goods, (2 ) Capital goods .

इन दोनों टाइप्स के गुड्स की input tax credit क्लेम करने के तरीके अलग -अलग है। आज के आर्टिकल में हम सिर्फ Capital goods की ITC के बारे में बात करेंगे।

इस आर्टिकल (itc on capital goods under gst)  में हम जानेंगे –

  • कैपिटल गुड्स क्या होते है ? what are capital goods?
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्या शर्ते पूरी होनी चाहिये ?
  • Capital goods की क्रेडिट को किस तरीके से क्लेम किया जायेगा ?
  • common क्रेडिट का यूज़ कैसे किया जायेगा ?
  • टैक्स फ्री गुड्स में काम आने वाले कैपिटल गुड्स को टैक्सेबल गुड्स में यूज़ करने पर ITC कैसे क्लेम की जायेगी ?
  • reversal of input tax credit on Capital goods



कैपिटल गुड्स क्या होती है ? what are capital goods ?

ऐसे गुड्स जिनको books of  accounts में capitalized किया जाता है और ये गुड्स बिज़नेस के सम्बन्ध में यूज़ लिए जाते है या इनको बिज़नेस के सम्बन्ध में यूज़ लेने का इरादा होता है, ऐसे गुड्स Capital goods माने जाते है।

बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स में capitalized का मतलब है उन गुड्स की वैल्यू को असेट्स की कीमत में जोड़ दिया जाता है और फिर उस अमाउंट पर Depreciation भी क्लेम किया जाता है।

लेकिन, कैपिटल गुड्स की सिर्फ खरीद राशि को ही capitalized किया जाना चाहिये, न कि उस Capital goods पर भुगतान किये गए जीएसटी की राशि को।

अगर जीएसटी की राशि को capitalized किया जाता है और उस पर Depreciation क्लेम किया जाता है, तो आपको उन कैपिटल गुड्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होगी।

Capital goods में बिल्डिंग,मशीनरी, equipments, व्हीकल और टूल्स को शामिल किया गया है, जो कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज को produce करने में काम आते है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्या शर्ते पूरी होनी चाहिये ? itc on capital goods under gst –

किसी भी गुड्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को ही दी जाती है, जो पर्सन gst में रजिस्टर्ड नहीं है, उसे क्रेडिट नहीं दी जायेगी।

दूसरी शर्त – क्रेडिट सिर्फ बिज़नेस के लिए काम में आने वाले गुड्स की ही दी जायेगी, पर्सनल काम आने वाले गुड्स की क्रेडिट नहीं दी जाएगी।

यदि कोई गुड्स पर्सनल और बिज़नेस दोनो काम में आता है, तो गुड्स के बिज़नेस में काम आने वाले पार्ट की ही छूट दी जायेगी।

इसके अलावा जो Capital goods टैक्स फ्री गुड्स को बनाने में काम आ रहा है, उसकी क्रेडिट भी नहीं  जायेगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपके पास वैलिड बिल होना जरुरी है। इस बिल में कुछ डिटेल्स होनी जरुरी होती है, जैसे – tax charged, total value of supplied goods and services, गुड्स & सर्विसेज की डिटेल, इंटर स्टेट सेल के होने पर प्लेस ऑफ़ सप्लाई और प्राप्तकर्ता और सप्लायर के gst नंबर etc.

Capital goods की क्रेडिट को किस तरीके से क्लेम किया जायेगा ?

किसी भी कैपिटल गुड्स को 4 तरीके से काम लिया जा सकता है –

  1. कम्प्लीटली पर्सनल यूज़ में,
  2. पूरी तरह से exempt goods को बनाने में,
  3. पूरी तरह से taxable goods को बनाने में
  4. partly टैक्सेबल और partly exempted goods या personal यूज़ में।

जब भी कोई कैपिटल गुड्स पर्सनल या exempted goods में काम लिया जाता है, तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं दी जाएगी।

Capital goods के पूरी तरह टैक्सेबल गुड्स को produce करने के काम आने पर उस कैपिटल गुड्स की पूरी क्रेडिट दी जाएगी।

लेकिन, यदि किसी कैपिटल गुड्स को कुछ समय टैक्सेबल गुड्स के लिए और कुछ समय exempted या पर्सनल काम में लिए जाता है, तो उसकी ITC क्लेम करने का तरीका अलग हो जाता है।

partly दोनों काम में आने वाली क्रेडिट को कॉमन क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है।


Common क्रेडिट का यूज़ कैसे किया जायेगा ?

कोई भी गुड्स जो कि बिज़नेस या पर्सनल दोनों purpose से काम आता है, उस गुड्स पर मिलने वाली क्रेडिट को कॉमन क्रेडिट के नाम से जाना जाता है।

एक बिज़नेसमैन को सिर्फ बिज़नेस के लिए काम आने वाले गुड्स की ही क्रेडिट दी जायेगी। वही अगर कोई गुड्स टैक्स फ्री गुड्स को बनाने में काम आ रहा है, तो उसकी भी क्रेडिट नहीं दी जायेगी।

अगर कोई कैपिटल गुड्स दोनों काम में आती है, तो पर्सनल या exempted goods की क्रेडिट को कुल क्रेडिट से माइनस कर दिया जायेगा।

कैपिटल गुड्स जो कि बिज़नेस या पर्सनल दोनो काम में आती है उसकी क्रेडिट सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दी जाती है।

कैपिटल गुड्स की क्रेडिट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करने के बाद इस क्रेडिट को उस कैपिटल गुड्स की पूरी लाइफ में क्लेम किया जाता है। कैपिटल गुड्स की useful life 5 वर्ष की मानी जाती है।

इसको समझने के लिए एक example देखते है –

मान लीजिये – आप किसी मशीन को टैक्सेबल गुड्स और exempted गुड्स दोनों को बनाने के काम में लेते है। इस मशीन को जब आपने ख़रीदा था तब इस पर आपने 1 लाख 20 हजार के जीएसटी का भुगतान किया था। यानि आपके पास कुल 1 लाख 20 हजार की इनपुट टैक्स क्रेडिट है।

टैक्सेबल गुड्स का टर्नओवर है 15 लाख और exempted गुड्स का है 10 लाख का। इस केस में कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने की प्राप्त होगी।

solution – सबसे पहले इस केस में हम monthly इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे, जिसका तरीका है –

= Input tax credited to electronic credit ledger/60 months (5 years * 12 months )

=  Rs. 120000 /60 months

=2000 per month क्रेडिट

यह 2000 की क्रेडिट per month की क्रेडिट है जो कि 60 months यानि कि 5 वर्ष तक आपको प्राप्त होगी।

लेकिन इस Rs 2000 की हर महीने की क्रेडिट में exempted goods की क्रेडिट भी शामिल है, क्योकि मशीन को दोनों गुड्स के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस exempted goods की क्रेडिट को total गुड्स की क्रेडिट में से निकालना होगा।

इसके लिए हमें exempted goods की क्रेडिट निकालनी होगी,जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा –

= exempted turnover*Input tax credit /total turnover

– 10 लाख *2000 /25 लाख

– Rs 800

Rs. 2000 की कुल क्रेडिट में से rs 800 की क्रेडिट exempted गुड्स की है। नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपको प्राप्त होगी वह है Rs 1200 (Rs 2000 -Rs 800 )

इसी तरह से यह कैलकुलेशन हर महीने की जाएगी और आगे जिन नए कैपिटल गुड्स को purchase किया जायेगा, उनकी भी कैलकुलेशन इस तरह से की जायेगी।

IGST, CGST, SGST और UTGST के लिए यह कैलकुलेशन अलग -अलग की जायेगी।

यह भी देखे :

टैक्स फ्री गुड्स में काम आने वाले कैपिटल गुड्स को टैक्सेबल गुड्स में यूज़ करने पर ITC कैसे क्लेम की जायेगी ?

यदि कोई कैपिटल असेट्स को जब ख़रीदा गया था तब सिर्फ पर्सनल यूज़ में या सिर्फ exempted goods में यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उस असेट्स को पर्सनल या exempted गुड्स के साथ टैक्सेबल गुड्स में भी यूज़ किया जाने लगे, तो उसके लिए ITC की कैलकुलेशन कैसे  जायेगी।

तो इसके लिए जब भी कैपिटल असेट्स को ख़रीदा गया था तब से प्रत्येक quarter या उसके पार्ट के लिए 5 % की क्रेडिट कम कर दी जायेगी।

इसका फार्मूला होगा –

Input tax to be credited to electronic credit ledger = Input tax – 5 % of Input tax for every quarter or part thereof from date of invoice

जैसे – आपने 1 april 2018 को एक कैपिटल असेट्स खरीदी, जिसके लिए Rs 35000 के जीएसटी का पेमेंट किया और जून 2018 तक आपने इसे exempted गुड्स को बनाने के काम में लिया। 1 जुलाई 2018 से आपने इसको exempted गुड्स के साथ टैक्सेबल गुड्स के काम में भी लेना शुरू कर दिया। इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी।

solution –

Input tax credit = Rs. 35000 – 5 % of Rs 35000 * 1 quarter (अप्रैल से जून )

= Rs. 35000 – Rs 1750

=Rs 33250

यह Rs 33250 आपकी Common क्रेडिट हो गयी, क्योकि यह टैक्सेबल और exempted गुड्स दोनों के काम में आ रही है।

अब इस total क्रेडिट से सिर्फ टैक्सेबल गुड्स की क्रेडिट निकालने के लिए आप ऊपर बताया गया तरीका अपना सकते है।

Reversal of input tax credit on Capital goods

कई बार कुछ सिचुएशन में ली गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया जाता है। यानि कि ली गयी ITC आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दी जाती है।

ऐसा निम्न cases में होता है –

  • जब टैक्सपेयर द्वारा कम्पोजीशन स्कीम अपना ली जाती है या
  • जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जा रही है उनके exempt होने पर या
  • उन कैपिटल गुड्स की सप्लाई करने पर जिनकी क्रेडिट ली जा चुकी है या
  • ऐसा पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका हो।

यह था कैपिटल गुड्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट के सम्बन्ध में हमारा आर्टिकल। इस आर्टिकल ( itc on capital goods under gst) को आगे शेयर जरूर करे।

यह भी देखे :

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