gst registration turnover limit – भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, इसके बाद अधिकतर Indirect taxes को हटा दिया गया था। इसके बाद जो भी पर्सन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते थे, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता था।
किसी भी पर्सन के लिए GST में रजिस्ट्रेशन करवाना 3 केस में अनिवार्य होता है –
- टर्नओवर निर्धारित लिमिट से अधिक होने पर ( gst registration threshold limit )
- अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के केस में,
- पर्सन द्धारा अपनी इच्छा से GST में रजिस्ट्रेशन करवाने पर ( Voluntary registration )
आज के हमारे आर्टिकल (gst registration turnover limit) में हम सिर्फ टर्नओवर के आधार पर रजिस्ट्रेशन के नियमो के बारे में चर्चा करेंगे।
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जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम टर्नओवर कितना होना चाहिये ? – minimum turnover for gst
कोई पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है, अगर उसका टर्नओवर एक निर्धारित लिमिट से अधिक हो जाता है, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है।
अगर वह ऐसा नहीं करता तो जीएसटी लॉ के अनुसार उस पर पेनल्टी भी लगायी जा सकती है।
एक पर्सन के ऊपर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए कितने टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल होगी, यह 4 बातों पर डिपेंड करता है –
- गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई की जा रही है,
- केवल गुड्स की सप्लाई की जा रही है,
- केवल सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है,
- पर्सन द्धारा किस स्टेट में गुड्स की सप्लाई की जायेगी।
गुड्स और सर्विसेज, दोनों की सप्लाई की जा रही है –
किसी पर्सन द्धारा गुड्स या सर्विसेज, दोनों की सप्लाई की जा रही है, तो एक फाइनेंसियल ईयर में aggregate turnover rs 20 लाख ( स्पेशल केटेगरी states में rs 10 लाख ) से अधिक होने पर उस पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
20 लाख के टर्नओवर की लिमिट उस केस में एप्लीकेबल होगी, जब उस पर्सन द्धारा एक स्टेट के भीतर ही गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जा रही हो।
अगर वह पर्सन स्टेट के बाहर गुड्स की सप्लाई करता है, तो उसे GST में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, चाहे उसका टर्नओवर rs 1000 ही हो।
जैसे – mr. A द्धारा राजस्थान में intra state supply की जाती है और कुल टर्नओवर rs 18 लाख है, तो mr. A को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है,
लेकिन अगर mr. A दिल्ली में भी गुड्स की सप्लाई करना चाहते है, तो उन्हें पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्योकि यह इंटर स्टेट सप्लाई का केस हो जायेगा।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका टर्नओवर rs 20 लाख से कम है।
केवल गुड्स की सप्लाई की जा रही है –
अगर किसी पर्सन द्धारा सिर्फ गुड्स की सप्लाई की जा रही है और एक ही स्टेट में सप्लाई की जा रही है, तो उस पर्सन पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट rs 40 लाख की एप्लीकेबल होगी।
हालाँकि, special category states में यह लिमिट 20 लाख/10 लाख एप्लीकेबल होगी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
example – Mr. A राजस्थान में सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते है और उनका कुल टर्नओवर rs 28 लाख है, तो Mr A को gst registration करवाने की अनिवार्यता नहीं होगी, क्योकि उनका टर्नओवर rs 40 लाख से कम है,
लेकिन, Mr A अब किसी तरह की सर्विसेज की भी राजरथान में सप्लाई करना चाहते है, तो उनके लिए GST registration करवाना अनिवार्य हो जायेगा, क्योकि गुड्स और सर्विसेज, दोनों की सप्लाई के केस में लिमिट 20 लाख की है।
केवल सर्विसेज की सप्लाई की जा रही हो – gst registration limit for services
यदि किसी पर्सन द्धारा केवल सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है, तो इस केस में gst registration turnover limit rs 20 लाख (स्पेशल केटेगरी states में 10 लाख ) की एप्लीकेबल होगी।
केवल सर्विसेज की सप्लाई करने वाले पर्सन के केस में सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस पर्सन द्धारा सर्विसेज Inter State Supply की जाती है, तो भी कुल टर्नओवर Rs 20 लाख से अधिक होने पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
example – Mr. A जो कि गुजरात में रहते है, के द्धारा दिल्ली में गुड्स सप्लाई किये जाते है, तो Mr. A को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, क्योकि उनके द्धारा गुड्स की Inter State Supply की जा रही है,
लेकिन अगर Mr. A द्धारा दिल्ली में गुड्स की जगह टैक्सेबल सर्विसेज की सप्लाई की जा रही होती तो, उन्हें तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, जब तक उनका कुल टर्नओवर rs 20 लाख से अधिक नहीं हो जाता।
पर्सन द्धारा किस स्टेट में गुड्स की सप्लाई की जायेगी –
जैसा कि, अभी तक आपने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन special category states में सप्लाई करता है, तो उसके ऊपर लागू gst registration turnover limit अलग हो जाती है, चाहे उसके द्धारा गुड्स की सप्लाई की जा रही हो या सर्विसेज की या दोनों की।
टर्नओवर के आधार पर states को 3 तरह से अलग किया गया है, जो कि है –
special category states under gst (जिनमे टर्नओवर की लिमिट rs 10 लाख की एप्लीकेबल होगी, चाहे गुड्स की सप्लाई की जा रही हो या सर्विसेज की ) | ऐसे states जिनमे rs 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी | ऐसे states जिनमे केवल गुड्स की सप्लाई के केस में rs 40 लाख और गुड्स और सर्विसेज या केवल सर्विसेज के केस में rs 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी |
Manipur | Arunachal Pradesh | Jammu & kashmir |
Mizoram | Meghalaya | Assam |
Nagaland | Sikkim | Himachal Pradesh |
Tripura | Uttarakhand | All other States |
Puducherry | ||
Telangana |
एक से अधिक स्टेट में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करने पर gst turnover limit क्या होगी ?
जीएसटी लॉ में सप्लायर को state wise रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जीएसटी में सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है, कि सिर्फ एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अन्य सभी स्टेट में बिज़नेस किया जा सकता है।
अगर कोई पर्सन एक से अधिक स्टेट में बिज़नेस करता है, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अगर उसका Aggregate Turnover निर्धारित लिमिट से अधिक हो जाता है।
हालाँकि, जिस स्टेट में वह exempt सप्लाई कर रहा है, उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरुरत नहीं होगी।
लेकिन, सबसे इम्पोर्टेन्ट सवाल यह है कि कोई पर्सन एक से अधिक स्टेट में बिज़नेस कर रहा है और उनमे से एक स्टेट special category state है, तो gst threshold limit क्या होगी ?
यदि ऐसा कोई केस आता है, तो उस पर्सन पर special category states में लागू होने वाली gst registration limit एप्लीकेबल होगी।
example –
Mr. A द्धारा राजस्थान, मणिपुर, और तेलंगाना में गुड्स की intra state supply की जाती है। उसका कुल टर्नओवर है 38 लाख है, जो कि है –
- राजस्थान – 20 लाख
- मणिपुर – 8 लाख
- तेलंगाना – 10 लाख
अब, इस केस में केवल गुड्स की सप्लाई की जा रही है , तो gst registration turnover limit राजस्थान में rs 40 लाख, मणिपुर में rs 10 लाख और तेलंगाना में rs 20 लाख की एप्लीकेबल होगी।
लेकिन, इस केस में मणिपुर special category state है, इसलिए रजिस्ट्रेशन लिमिट rs 10 लाख की एप्लीकेबल होगी। इसलिए Mr. A को राजस्थान, मणिपुर और तेलंगाना में अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
अगर इस केस में Mr A द्धारा राजस्थान में सिर्फ exempted goods की सप्लाई की जा रही होती, तो Mr A को राजस्थान में gst registration लेने की जरुरत नहीं होती।
क्या एक पर्सन द्धारा एक स्टेट में एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिए जा सकते है ?
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन नंबर पर आधारित होते है, अगर कोई सप्लायर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए liable है, तो उसे उन सभी बिज़नेस के लिए gst registration number लेना होगा, जो कि एक पैन नंबर से ऑपरेट किये जाते है।
जैसे – ABC ltd. 3 स्टेट में बिज़नेस करती है, अब यदि उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है, तो उसे इन तीनो states में gst registration करवाना होगा।
इसके अलावा, यदि कोई सप्लायर एक स्टेट में बिज़नेस करता है, और उसके उस स्टेट में 5 ब्रांच है, तो उस सप्लायर को उन 5 branches के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि सप्लायर की इच्छा हो तो वह इन सभी branches के लिए अलग -अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है।
अलग -अलग रजिस्ट्रेशन लेने के केस में इन सभी शाखाओं के लिए अलग – अलग जीएसटी कंप्लायंस करनी होगी।
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thank you mujhe itna deeply knowladge nhi tha !! sir aapki tiwtter profil kon si ?
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