tds on cash withdrawal के इन रूल्स को न भूले

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2001
tds on cash withdrawal

tds on cash withdrawal – सरकार द्धारा नकद में किये जाने वाले ट्रांजेक्शनों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरो में लाने और डिजिटल ट्रांजेक्शनों को प्रमोट करने के लिए बजट 2019 में नया Section 194N जोड़ा गया।

Section 194N के अनुसार, यदि कोई पर्सन बैंक से एक लिमिट से ज्यादा का cash निकालता है, तो उस पर बैंक द्धारा टीडीएस काटा जायेगा। सेक्शन 194N 1 सितम्बर 2019 से प्रभाव में आया था।

इसके बाद बजट 2020 में भी इस सेक्शन में कुछ बदलाव लाकर इस का दायरा और बड़ा दिया गया।

आज के आर्टिकल (tds on cash withdrawal) में हम बैंक से cash निकालने के सम्बन्ध में टीडीएस के सभी प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे।

सेक्शन 194 N क्या है ? – what is section 194N ?

इस सेक्शन के अनुसार यदि किसी पर्सन द्धारा एक फाइनेंसियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट नकद में बैंक, को – ऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से निकाला जाता है, तो उस पर्सन का बैंक या पोस्ट ऑफिस द्धारा 2 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा।

टीडीएस सिर्फ 1 करोड़ से अधिक की राशि पर ही काटा जायेगा।  जैसे – आपने 1.5 करोड़ रुपये बैंक से एक वर्ष में cash withdrawal किये, इस केस में बैंक आपके 1 करोड़ से ऊपर की राशि यानि कि 50 लाख पर ही सेक्शन 194n में टीडीएस काटेगा।

इस सेक्शन में टीडीएस के रूल सभी पर्सन पर एप्लीकेबल होंगे। सभी पर्सन में कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, LLP आदि को शामिल किया गया है।

बजट 2020 के बाद section 194n में बदलाव 

Budget 2020 में इस सेक्शन में कुछ बदलाव किये गए, जो कि 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होंगे।

बजट 2020 के बदलावों के अनुसार यदि कोई पर्सन पिछले 3 फाइनेंसियल ईयर में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करता है, तो उस पर cash withdrawal के लिए टीडीएस काटने की लिमिट 20 लाख की होगी।

यदि किसी पर्सन द्धारा पिछले 3 फाइनेंसियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की जाती और एक फाइनेंसियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा का cash withdrawal किया जाता है, तो उस पर्सन पर बैंक द्धारा 20 लाख से ज्यादा निकाली गयी राशि पर 2 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा।

और यदि ऐसे पर्सन द्धारा cash withdrawal 1 करोड़ से ज्यादा का होता है, तो टीडीएस की रेट 5 % की एप्लीकेबल होगी।

20 लाख या 1 करोड़ की लिमिट किस प्रकार निकाली जाएगी ?

टीडीएस काटने के लिए cash withdrawal की लिमिट बैंक वाइज निकाली जाएगी।

मान लीजिये आपका स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में अकॉउंट है और उस अकॉउंट से आप एक फाइनेंसियल ईयर में 80 लाख का cash निकालते है और इसके अलावा आपका दूसरे बैंक HDFC में भी अकॉउंट है, जिसमे से आप 30 लाख का cash निकालते है,

तो इस केस में आपका टोटल कैश withdrawal तो 1 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन बैंक वाइज आपका withdrawal 1 करोड़ से कम है, तो यहाँ आपका टीडीएस नहीं काटा जायेगा।

नोट : यहाँ हम मानकर चल रहे है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते है।

टीडीएस किसके द्धारा काटा जायेगा ?

सेक्शन 194 N में निम्न पर्सन द्धारा tds काटा जायेगा –

  • बैंक (पब्लिक /प्राइवेट )
  • को – ऑपरेटिव सोसाइटी
  • पोस्ट ऑफिस

किन पर्सन पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा ?

कुछ पर्सन पर यह सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे उन्होंने निर्धारित लिमिट से अधिक का cash withdrawal किया हो, ऐसे पर्सन है –

  • कोई भी गवर्नमेंट बॉडी
  • बैंक, जिसमे को ऑपरेटिव सोसाइटी भी शामिल
  • बैंकिंग बिज़नेस में लगी कम्पनीज
  • किसी भी बैंकिंग कंपनी के वाइट लेबल एटीएम ऑपेरटर
  • कोई भी अन्य पर्सन जिसे सरकार द्धारा नोटिफाई किया जाये।

other important points – tds on cash withdrawal

  1. बैंक द्धारा काटे गए इस टीडीएस की आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय क्रेडिट प्राप्त कर सकते है।
  2. इस सेक्शन में एप्लीकेबल रेट से टीडीएस काटने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपना पैन कार्ड सबमिट करना होगा, पैन कार्ड सबमिट नहीं करने के केस में आपका 20 % की रेट से टीडीएस काटा जायेगा।
  3. सेक्शन 194N में टीडीएस cash withdrawal के पेमेंट के समय काटा जायेगा।

 

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