rent paid deduction in hindi – अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नही मिल रहा है और आप किराए के घर मे रहते है, तो बेफिक्र रहिये, आपको किराए के पेमेंट की इनकम टैक्स में छूट मिलेगी ।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80GG में इस तरह की व्यवस्था की गई है, कि एक सैलरीड व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करके घर के रेंट पेमेंट की सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकता है ।
हालांकि, सेक्शन 80GG में बिज़नेस या प्रोफेशन करने वाले व्यक्ति द्वारा भी रेंट के पेमेंट की छूट क्लेम की जा सकती है ।
आज के आर्टिकल (rent paid deduction in hindi ) में हम हाउस रेंट पेमेंट की टैक्स डिडक्शन के रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे।
Table of Contents
किराए के पेमेंट की इनकम टैक्स डिडक्शन कौन प्राप्त कर सकता है ?
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80GG में सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति द्वारा घर के रेंट पेमेंट की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ।
घर के किराए के पेमेंट की सेक्शन 80GG में कितनी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ?
टैक्सपेयर द्वारा रहने के लिए यूज़ में आने वाले घर के रेंट पेमेंट की छूट नीचे बताये गए सबसे कम अमाउंट की ली जा सकती है, –
- कुल किराये का पेमेंट – बेसिक सैलरी का 10 %
- 60,000
- एडजस्टेड टोटल इनकम का 25 % *
इन तीनो में से सबसे कम अमाउंट की सेक्शन 80GG में डिडक्शन दी जाएगी । अधिकतम डिडक्शन 60 हजार की हो सकती है ।
*टोटल इनकम में से लांग टर्म कैपिटल गेन, शार्ट टर्म कैपिटल गेन (सेक्शन 111A ) & सेक्शन 80C से सेक्शन 80U तक की डिडक्शन को माइनस करके एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाती है ।
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किराये के पेमेंट की डिडक्शन को प्राप्त करने का तरीका क्या होगा ?
सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम करना भी बिल्कुल आसान है ।
जैसे – आपकी कुल इनकम 5 लाख की है , इस इनकम में 50 हजार का कैपिटल गेन और 4,50,000 की सैलरी शामिल है । आपके द्वारा 8000 प्रति महीने का घर का रेंट दिया जाता है, तो इस केस में सेक्शन 80GG में रेंट पेमेंट की कितनी डिडक्शन दी जाएगी ?
SOLUTION – सेक्शन 80GG में नीचे बताये गए तीन अमाउंट में से सबसे कम अमाउंट की छूट दी जाएगी –
- 96,000 (एनुअल रेंट पेमेंट ) – 45000 (10 % ऑफ बेसिक सैलरी ) = 51,000
- 60,000
- 4,50,000 * 25% = 1,12,500 (एडजस्टेड टोटल इनकम का 25 % )
तीनो अमाउंट में सबसे कम अमाउंट 51,000 का है, इसलिए इस केस में सेक्शन 80GG में अधिकतम 51,000 की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ।
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FAQ about rent paid deduction in hindi
Q – क्या सैलरीड एम्प्लोयी द्वारा HRA और सेक्शन 80GG दोनों में छूट क्लेम की जा सकती है । (80gg in hindi )
ANS – नही, सेक्शन 80GG में रेंट पेमेंट की छूट उसी केस में क्लेम की जा सकती है, जब एम्प्लोयी को HRA नही मिल रहा हो । अगर एम्प्लोयी को HRA मिल रहा है, तो वह सेक्शन 80GG में छूट के लिए एलिजिबल ही नही होगा ।
Q – मेरे को वर्ष में सिर्फ एक महीने के लिए HRA मिला था, क्या मैं सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ ?
A – सेक्शन 80GG में छूट तभी क्लेम की जा सकती है, जब आपको पूरे वर्ष में कभी भी HRA नही मिला हो , अगर आपको वर्ष में एक बार भी HRA मिला है, तो सेक्शन 80GG में छूट लेने के लिए आप अयोग्य हो ।
Q – क्या सेक्शन 80GG की डिडक्शन सेक्शन 80C की 1.50 लाख की लिमिट में शामिल की जाएगी ?
A – नही, सेक्शन 80GG की लिमिट सेक्शन 80C की लिमिट के अलावा प्राप्त होती है ।
Q – क्या नई टैक्स स्लैब को चूज करने पर भी मुझे सेक्शन 80GG में छूट मिल सकती है ?
A – नही, नई टैक्स स्लैब में टैक्स देने का चुनाव करने पर आपको इस सेक्शन में छूट नही दी जायेगी ।
Q – सेक्शन 80GG में छूट क्लेम करने के लिए क्या करना होगा ?
A – घर के किराये के पेमेंट की छूट क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते समय इसकी सही डिडक्शन क्लेम करनी होगी और उसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म 10BA फ़ाइल करना होगा ।
Q – मैं किसी शहर में किराये के मकान में रहता हूं, लेकिन वहां मेरा खुद का मकान भी है, तो क्या में किराये के पेमेंट की छूट ले सकता हूँ ?
A – सेक्शन 80GG में किराए के पेमेंट की छूट उसी केस में ली जा सकती है, जब आप किराये के मकान में रहते है और उस जगह पर आपका या आपके जीवनसाथी का कोई घर नही हो । इसलिये इस केस में आप डिडक्शन क्लेम नही कर सकते ।
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